Edited By Vikas Tiwari, Updated: 20 Jul, 2021 08:33 PM
कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों की पैतृक संपत्ति को सुरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी कलेक्टरों की होगी। कलेक्टर इसके लिए ऐसे बच्चों के परिजनों के संपत्ति की जानकारी जुटाएंगे और औने पौने दामों में बिक्री पर रोक लगाएंगे। मुख्यमंत्री...
भोपाल (इजहार हसन खान): कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों की पैतृक संपत्ति को सुरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी कलेक्टरों की होगी। कलेक्टर इसके लिए ऐसे बच्चों के परिजनों के संपत्ति की जानकारी जुटाएंगे और औने पौने दामों में बिक्री पर रोक लगाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं।
दरअसल कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह द्वारा मुख्यमंत्री चौहान के संज्ञान में लाया गया कि एक प्रकरण में बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों की दादी ने उनके माता-पिता के मकान को जिसकी लागत लगभग एक करोड़ थी, औने-पौने दाम में 40 लाख रुपये में बेचा है। इस पर प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर प्रकरण में कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने इसके बाद सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों के सामने आने पर तुरंत कार्रवाई कर हितग्राहियों की सम्पत्ति को सुरक्षित एवं संरक्षित करें। माता-पिता की संपत्ति उनके बच्चों के नाम ही हो, यह सुनिश्चित करें।