Edited By meena, Updated: 30 Nov, 2024 03:04 PM
डबरा के देहात में भितरवार रोड स्थित जय कामतानाथ किसान सेवा केंद्र पर एक गंभीर घटना सामने आई है...
डबरा (भरत रावत) : डबरा के देहात में भितरवार रोड स्थित जय कामतानाथ किसान सेवा केंद्र पर एक गंभीर घटना सामने आई है। 28 नवंबर 2024 की शाम 5 बजे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और उर्वरक निरीक्षक विशाल यादव (27) को उर्वरक वितरण में अनियमितताओं की जांच के दौरान मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना के आरोप में दुकान के मालिक निशांत अग्रवाल के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और सरकारी अधिकारी पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज
विशाल यादव द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि जांच के दौरान निशांत अग्रवाल ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। आरोपी ने अधिकारी को जान से मारने की धमकी भी दी। डबरा देहात थाना प्रभारी उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि निशांत अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (शासकीय कार्य में बाधा डालना), 186 (सरकारी कार्य में हस्तक्षेप), 332 (शासकीय सेवक पर हमला) और 504 (अपमानजनक भाषा का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अवैध उर्वरक भंडारण पर भी मामला दर्ज
उसी जांच में यह भी पाया गया कि निशांत अग्रवाल ने बिना प्रमाणित स्रोत (Certificate of Source) के उर्वरकों का भंडारण कर रखा था। उर्वरकों के खरीदी बिल भी उपलब्ध नहीं थे, जिससे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के क्लॉज 8(3) का उल्लंघन हुआ है। इसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3, 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धाराओं की विस्तृत जानकारी
1. धारा 3 (आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देती है।
2. धारा 7 (आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955): अधिनियम के उल्लंघन पर 7 साल तक की सजा या अर्थदंड का प्रावधान है।
3. धारा 8 (उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985): उर्वरक के विक्रय या भंडारण के लिए प्रमाणित स्रोत का होना अनिवार्य है।
पुलिस का बयान
उपनिरीक्षक नवल सिंह कुशवाह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शासकीय कार्य में सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।