दीपावली के दिन इन जगहों में नहीं चलेंगे आतिशबाजी और पटाखे

Edited By suman, Updated: 03 Nov, 2018 06:03 PM

fireworks and crackers will not run these places

जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से शहर के बड़े और प्रमुख बाजारों में आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने इसके लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। ये प्रतिबंध दीपावली यानि 7 नवंबर को शाम 6 से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इंदौर...

इंदौर: जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से शहर के बड़े और प्रमुख बाजारों में आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने इसके लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। ये प्रतिबंध दीपावली यानि 7 नवंबर को शाम 6 से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इंदौर जिला कलेक्टर निशांत वरवड़े ने व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांग पर ये आदेश जारी किए हैं। पिछले दिनों क्लॉथ मार्केट, सर्राफा, सीतलामाता बाजार, खजूरी बाजार सहित अन्य प्रमुख बाजारों के एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर बाजारों में आतिशबाजी और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

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दरअसल इन बाजारों में कई बार आतिशबाजी और पटाखों के कारण भीषण आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं और लाखों का नुकसान हुआ था। पदाधिकारियों और व्यापारियों की मांग को देखते हुए कलेक्टर निशांत वरवड़े ने धारा 144 लगाते हुए तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट, सीतलामाता बाजार, बड़ा सराफा, छोटा सराफा, खजूरी बाजार, एमटीएच मार्केट और मुख्य सड़कों पर दीपावली के दिन पटाखे चलाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। ये पाबंदी दीपावली के दिन यानि 7 नवंबर की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा।
 

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