Edited By meena, Updated: 12 Jun, 2020 03:32 PM
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के 22 लाख किसानों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वितरित खरीफ और रबी की फसल के अल्पकालीन ऋण जमा करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त कर दिया है...
भोपाल(इजहार हसन खान): मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के 22 लाख किसानों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वितरित खरीफ और रबी की फसल के अल्पकालीन ऋण जमा करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिली है और उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है।
दरअसल सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रदेश की 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से प्रदेश के 22 लाख किसानों ने खरीफ़ 2019 और रवि 2019-20 के लिए अल्पकालीन ऋण लिया था। जिसमें से खरीफ़ 2019 के ऋण को 31 मई तक चुकाना था तो वहीं रवि 2019-20 के ऋण को 15 जून तक चुकाना था। सरकार ने कोरोनावायरस काल को देखते हुए यह फैसला लिया कि अब इन किसानों को अपने दोनों ऋण 31 अगस्त तक चुकाने होंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के उन 22 लाख किसानो को लाभ होगा जिन्होंने अल्पकालीन ऋण लिया था और कोरोना संकट काल में उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से वो उसको समय पर जमा नहीं कर पा रहे थे, अब वो ओवरड्यू होने से बच जाएंगे। इसको लेकर सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश को पत्र लिखकर शासन के फैसले से अवगत करा दिया है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों के हित में कोरोना महामारी को देखते हुए जो किसान ऋण जमा नहीं कर पा रहे हैं वो किसान ओवरड्यू ना हो जाए और उन्हें और उन्हें बिना ब्याज के ऋण मिलता रहे इस उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यह तारीख बढ़ाई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 4523 प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा प्रदेश के 22 लाख किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है जिसका सरकार पर 74 करोड़ का अतिरिक्त भार है।