पूर्व डिप्टी CM के पुत्र,बहु और पोती की हत्या मामले में बड़ा फैसला, 2 को उम्रकैद,3 बरी,फैसला सुनते ही आंखों से निकले आंसू

Edited By Desh Raj, Updated: 28 Mar, 2026 07:23 PM

high court delivers major verdict in murder case of former deputy cm s son

छतीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने करीब 5 साल बाद  पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे, बहू और पोती की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो को उम्रकैद और तीन आरोपियों को बरी  कर दिया है ।

(बिलासपुर):छतीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने करीब 5 साल बाद  पूर्व डिप्टी सीएम के बेटे, बहू और पोती की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो को उम्रकैद और तीन आरोपियों को बरी  कर दिया है । दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और चार साल की पोती की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने 5 साल बाद ये  बड़ा फैसला सुनाया है।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल दिग्विजय सिंह की सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और चार वर्षीय पोती याशिका कंवर की हत्या कर दी थी। ये वारदात भैसमा गांव में  21 अप्रैल, 2021 को सामने आई थी। जब इस वारदात का खुलासा हुआ था तो सनसनी मच गई थी।   जांच में पारिवारिक जमीन के मुआवजे को लेकर प्यारेलाल के बड़े बेटे हरभजन सिंह, हरभजन की पत्नी धनकुंवर, धनकुंवर के भाई  परमेश्वर कंवर और सुरेंद्र कंवर के साथ परमेश्वर के दोस्त रामप्रसाद पर हत्या का संगीन आरोप लगा था।

ग्राम भैसमा में 21 अप्रैल 2021 की सुबह हुई इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया था। मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे प्यारेलाल कंवर के पुत्र हरीश, उसकी सुमित्रा और बेटी की हत्या से सब सन्न रह गए थे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे।

निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

इस मामले में प्यारेलाल कंवर के बड़े बेटे और बहू समेत 5 आरोपियों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 2 को उम्रकैद की सजा सुनाई। बाकियों को बरी कर दिया। लिहाजा हत्या के इस संगीन मामले में हाई कोर्ट ने 5 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें दो को उम्रकैद तो तीन को बरी कर दिया  है। हरभजन सिंह कुंवर, उसकी पत्नी धनकुवंर, साला परमेश्वर, दोस्त राम प्रसाद मान्येवर, सुरेंद कुमार कंवर को आरोपी बनाया गया गया था। कोर्ट ने परमेश्वर और रामप्रसाद मन्नेवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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