हनी ट्रैप की एक और आरोपी बरखा भटनागर को हाईकोर्ट से जमानत

Edited By meena, Updated: 09 Jul, 2021 10:25 AM

honey trap accused barkha bhatnagar gets bail from high court

बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद महिला आरोपी बरखा भटनागर को भी इंदौर हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। आरोपी महिला को 50 हजार रुपए के मुचलके पर बेल मिली है। उल्लेखनीय है कि हनी ट्रैप मामले में...

इंदौर(सचिन बहरानी): बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद महिला आरोपी बरखा भटनागर को भी इंदौर हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। आरोपी महिला को 50 हजार रुपए के मुचलके पर बेल मिली है। उल्लेखनीय है कि हनी ट्रैप मामले में आरोपी तीन अन्य महिलाओं श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वपनिल जैन और मोनिका यादव को दो दिन पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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आरोपी बरखा की तरफ से अधिवक्ता यावर खान द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट में जमानत का आवेदन पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान एसआईटी के वकील द्वारा बरखा की जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखे कि आरोपी के लैपटॉप से एक सीडी बरामद की गई थी जो मामले में महत्वपूर्ण है। इस पर आरोपी के अधिवक्ता यावर खान ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इस प्रकरण पर हाईकोर्ट द्वारा विचारण में स्थगन दिया गया है। आरोपियों से जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल आदि की एफएसएल जांच रिपोर्ट भी आरोपियों के वकील को नहीं दी गई है। इसी आधार पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत का आदेश दिया। कोर्ट ने शाम 7 बजे बाद आदेश पारित किया इसके चलते बरखा की रिहाई आज नहीं हो सकी। उसे शुक्रवार को जिला जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

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दरसअल इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने सितंबर 2019 में इंदौर के पलासिया थाने में शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं और उनसे तीन करोड़ रुपए मांग रही है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया था। यह महिलाएं भोपाल से इंदौर पैसा लेने आई थी। बाद में इस केस में प्रदेश के कई बड़े नेताओं, सरकार में मंत्री, आईएएस अधिकारियों आदि के नाम सामने आए थे जिससे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। तब की कमलनाथ सरकार ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही थी। जेल में बंद एक महिला आरोपी ने इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह पर ही होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

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