सिंगरौली जिला जज दिनेश कुमार शर्मा के खिलाफ जांच के निर्देश, 5 वर्षों में जहां - जहां रहे पदस्थ वहां के कार्यों की भी होगी जांच

Edited By Himansh sharma, Updated: 06 Apr, 2025 01:12 PM

instructions for investigation against judge dinesh kumar sharma

सिंगरौली जिला जज दिनेश कुमार शर्मा के खिलाफ जांच के निर्देश

सिंगरौली। (अंबुज तिवारी): मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने सिंगरौली जिले की देवसर न्यायालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी जिला जज दिनेश कुमार शर्मा के कार्यों की जांच के निर्देश दिए हैं. सिंगरौली के प्रधान जिला जज को जांच पूरी कर 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने यह निर्देश जमीन अधिग्रहण से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है।

इसके साथ ही जिला जज दिनेश कुमार शर्मा पिछले पांच वर्षों में जहां - जहां पदस्थ रह चुके हैं वहां भी इनके कार्यों से जुड़े दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए उच्च न्यायालय ने प्रधान जिला जज सिंगरौली को निर्देशित किया है.

PunjabKesariजमीन अधिग्रहण से जुड़ा है मामला

सिंगरौली जिले के निवासी मंगलशरण की डायवर्टेड जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2019-20 में किया गया था.याचिकाकर्ता को मुआवजा डायवर्टेड जमीन के हिसाब से दिया जाना था।

मुआवजे का नोटिस मिलने के बाद असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 64(1) के तहत कलेक्टर को आवेदन दिया था. मंगलशरण के अनुसार उनकी जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया था वह डायवर्टेड थी इसलिए उन्हें उस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए था. आवेदन पर नियमानुसार 30 दिन के भीतर निराकरण नहीं किया गया तो इस मामलें को देवसर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिला जज ने कलेक्टर के रेफरेंस न होने का हवाला देकर याचिकाकर्ता का आवेदन निरस्त कर दिया था.

PunjabKesariजिला जज के आदेश को अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी.जस्टिस विवेक अग्रवाल ने जिला जज को पुनः मामले की सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं.उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि चतुर्थ श्रेणी जिला जज दिनेश कुमार शर्मा 2013 के भू अर्जन अधिनियम की धारा 64 के प्रावधानों को पढ़ने में असफल रहे।

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