Edited By meena, Updated: 17 Feb, 2023 06:19 PM

इंदौर की जिला अदालत ने 20 साल पुराने मामले में दोषी मानते हुए फायर ब्रिगेड के रिटायर्ड एसपी को 3 साल की सजा सुनाई है
इंदौर(सचिन बहरानी): इंदौर की जिला अदालत ने 20 साल पुराने मामले में दोषी मानते हुए फायर ब्रिगेड के रिटायर्ड एसपी को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 12,000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। एसपी पद पाने के लिए बीएस टोंगर ने फर्जी डिग्री लगाई थी, बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के रिटायर्ड एसपी बीएस टोंगर के खिलाफ उनके ही एक सहकर्मी में फर्जी दस्तावेज लगाकर पद प्राप्त करने की शिकायत की थी उस पूरे मामले में जो eow ने 2003 में प्रकरण दर्ज किया था।
वहीं इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए 2013 में रिटायर्ड एसपी टोंगर के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया और तकरीबन 20 साल तक कोर्ट में पूरे मामले में सुनवाई होने के बाद इस मामले में 20 साल बाद आरोपी रहे रिटायर्ड फायर ब्रिगेड के एसपी बीएस टोंगर को कोर्ट ने विभिन्न साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सख्त से सख्त सजा से दंडित किया है। बता दे कोर्ट ने आरोपी बीएस टोंगर को 3 साल की सजा के साथ ही प्रत्येक धारा के आधार पर 2000 के दंड से भी दंडित किया है। वही eow ने इस पूरे मामले में कोर्ट के समक्ष तकरीबन 29 से अधिक गवाहों के बयान भी दर्ज करवाएं और कोर्ट ने उन्ही गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को सजा से दंडित किया है।