Edited By meena, Updated: 07 Jan, 2026 02:15 PM

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कलेक्टर पर NSA की कार्रवाई में करने के आरोप है। हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कलेक्टर केदार सिंह को...
शहडोल : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कलेक्टर पर NSA की कार्रवाई में करने के आरोप है। हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कलेक्टर केदार सिंह को फटकार भी लगाते हुए कहा कि कलेक्टर गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि कलेक्टर केदार सिंह 2 लाख रुपये की राशि 30 दिन के भीतर पीड़ित को दें।
दरअसल, पूरा मामला रेत माफिया के खिलाफ शिकायत से जुड़ा हुआ है। जहां पीड़ित सुशांत बैस पर NSA की कार्रवाई की गई थी। मामले में सुशांत बैस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से यह दलील दी गई कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत शख्स पर NSA की कार्रवाई हो गई।लेकिन हाईकोर्ट ने जवाब को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को फटकार लगाई और कहा कि यह एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कलेक्टर केदार सिंह पर इस लापरवाही के लिए 2 लाख का जुर्माना भी ठोका। ताकि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराई जा सके।