एक साथ दो पटवारियों को निलंबित किया, कर्तव्य में लापरवाही पड़ी भारी; हड़ताल में शामिल पटवारियों को भी नोटिस जारी

Edited By Vandana Khosla, Updated: 02 Nov, 2026 12:54 PM

two patwaris suspended simultaneously negligence in duty

रायपुर (पुष्पेद्र सिंह): जांजगीर-चांपा जिले में कर्तव्य में लापरवाही एवं अनधिकृत अनुपस्थिति तथा पूर्व में अपराध पंजीबद्ध होने के अलग-अलग मामलों में दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवरीनारायण एवं...

रायपुर (पुष्पेद्र सिंह): जांजगीर-चांपा जिले में कर्तव्य में लापरवाही एवं अनधिकृत अनुपस्थिति तथा पूर्व में अपराध पंजीबद्ध होने के अलग-अलग मामलों में दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवरीनारायण एवं जांजगीर द्वारा जारी आदेश के अनुसार धर्मेंद्र यादव को कर्तव्य में लापरवाही एवं अनधिकृत अनुपस्थिति तथा ज्योतिष कुमार सर्वे को उनके विरुद्ध पूर्व में पंजीबद्ध अपराध के मामले में निलंबित किया गया है।

धर्मेंद्र यादव, पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील शिवरीनारायण के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई की गई है। उनकी अनुपस्थिति से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फौती, अभिलेख दुरुस्ती, धान फसल का डिजिटल क्रॉप सर्वे, फसल गिरदावरी, धान खरीदी एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे थे। पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के बावजूद अपेक्षित गंभीरता नहीं दर्शाने पर उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई है।

इसी प्रकार ज्योतिष कुमार सर्वे, पटवारी तहसील जांजगीर के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जांजगीर में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत वर्ष 2025 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त आपराधिक प्रकरण के अन्वेषणाधीन होने एवं शासकीय सेवक के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

जिले में कुल 156 पटवारियों में से 15 पटवारी काम पर वापस लौट आए हैं। इनमें 13 परिवीक्षाधीन पटवारी एवं 02 ऐसे पटवारी शामिल हैं, जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे। शेष पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस जारी किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों पटवारियों का मुख्यालय संबंधित तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दोनों निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

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