एस्सार कंपनी पर 10 करोड़ का जुर्माना, दीवार गिरने से लाखों की फसल हुई थी बर्बाद

Edited By meena, Updated: 19 Aug, 2019 03:23 PM

10 million fine on essar company

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एस्सार पावर एमपी लिमिटेड कंपनी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने कंपनी पर यह जुर्माना पर्यावरण मुआवजे के तौर पर लगाया है। कंपनी पर यह जुर्माना सिंगरौली में कंपनी के पावर प्लांट की एक दीवार टूटने...

भोपाल: मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एस्सार पावर एमपी लिमिटेड कंपनी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने कंपनी पर यह जुर्माना पर्यावरण मुआवजे के तौर पर लगाया है। कंपनी पर यह जुर्माना सिंगरौली में कंपनी के पावर प्लांट की एक दीवार टूटने के कारण कई किसानों की जमीनों पर राख फैल गई थी जिसके बाद उनकी फसल बर्बाद हो गई।

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पहले भी कंपनी पर किसानों को मुआवजा देने के लिए 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था। वहीं अब जुर्माने की सही रकम, जो कंपनी को भरनी है वह असेस्मेंट प्रॉसेस पूरा होने के बाद ही पता लगेगी। एस्सार पावर प्लांट के बांध की दीवार टूटने के कारण लगभग 200 एकड़ जमीन पर दूषित पानी फैल गया था हर तरफ राख ही राख थी। जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो हई थी। यह हादसा 6 और 7 अगस्त की देर रात हुआ था। पावर प्लांट की दीवार टूटने का कारण भारी बारिश बताया गया था जबकि कंपनी ने कुछ अज्ञात लोगों पर दीवार गिराए जाने के आरोप लगाए थे।

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बता दें कि, इस पूरे मामले में कंपनी मुआवजे के तौर पर पहले ही 50 लाख रुपये जिला प्रशासन को दे चुकी है। वहीं अब 10 करोड़ रुपये की और रकम दी जानी है। केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक जॉइन्ट टीम ने 11 अगस्त नुकसान का पता लगाने के लिए इलाके का मुआयना किया था। बोर्ड ने कंपनी को दीवार की मरम्मत कराने के लिए भी 15 दिन का समय दिया था। बोर्ड ने जिला प्रशासन को पावर प्लांट की बिजली-पानी की तुरंत बंद करने के आदेश दिए थे।

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