Edited By Vikas Tiwari, Updated: 15 Oct, 2025 06:43 PM

राजधानी भोपाल में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूले जाने के मामलों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने शहर के 883 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने अपनी फीस संरचना की जानकारी सार्वजनिक नहीं...
भोपाल: राजधानी भोपाल में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूले जाने के मामलों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने शहर के 883 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने अपनी फीस संरचना की जानकारी सार्वजनिक नहीं की, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि कई स्कूलों ने बिना अनुमति फीस बढ़ाई है और अभिभावकों को उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी। विभाग ने कहा है कि इस तरह की अस्पष्ट और अनुचित वसूली शिक्षा के नियमों का उल्लंघन है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जो स्कूल फीस की जानकारी छिपाएंगे या विभाग को गलत सूचना देंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द भी की जा सकती है।
शिक्षा विभाग का यह कदम उन अभिभावकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो लंबे समय से निजी स्कूलों की फीस वसूली में हो रही अनियमितताओं से परेशान थे। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी फीस संरचना और बढ़ोतरी से संबंधित जानकारी तुरंत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यदि स्कूल निर्धारित समय में जानकारी नहीं देंगे, तो उन पर नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।