Edited By Vikas Tiwari, Updated: 10 May, 2021 10:29 PM
कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद भोपाल नगर निगम ने 10 तारीख तक जल कर नहीं भरने पर 15 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि अधिभार पहली बार नहीं लगा रहे हैं। इसे हटाने का अधिकार सरकार के पास है। आपको बता दें कि इससे...
भोपाल: कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद भोपाल नगर निगम ने 10 तारीख तक जल कर नहीं भरने पर 15 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि अधिभार पहली बार नहीं लगा रहे हैं। इसे हटाने का अधिकार सरकार के पास है। आपको बता दें कि इससे पहले की सरकार ने टैक्स में कई राहत दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जा रहा है।
भोपाल नगर निगम के इस फैसले पर लोग विरोध जता रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस भयावह दौर में वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। जिसके कारण टैक्स भुगतान कर पाना काफी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि पछले साल निगम को जल प्रभार से 46 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। राजधानी भोपाल में करीब दो लाख से ज्यादा जल कनेक्शन हैं। इन सभी कनेक्शनों से 180 रुपए प्रति कनेक्शन फीस ली जाती है। वहीं इस बार निगम के टैक्स मांगने की बात पर लोगों का मानना है कि जनता के पास पैसे नहीं हैं तो जनता भुगतान कैसे करेगी।