BJP विधायक प्रहलाद लोधी की सुनवाई टली, सजा पर जारी रहेगी रोक

Edited By Jagdev Singh, Updated: 07 Jan, 2020 12:43 PM

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मध्य प्रदेश की पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद लोधी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय दिया है। वहीं लोधी की सजा पर रोक बरकरार रहेगी। कमलनाथ सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता मौजूद नहीं हो...

भोपाल: मध्य प्रदेश की पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद लोधी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय दिया है। वहीं लोधी की सजा पर रोक बरकरार रहेगी। कमलनाथ सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता मौजूद नहीं हो सके, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। इस तरह भोपाल की विशेष अदालत द्वारा प्रहलाद लोधी को सुनाई गई सजा पर रोक अभी बरकरार रहेगी।

वहीं पिछले साल 7 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मारपीट के एक मामले में भोपाल की विशेष अदालत द्वारा प्रहलाद लोधी को सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी। साल 2014 में तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में प्रहलाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

वहीं विशेष अदालत से फैसला आने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता निरस्त कर दी थी और उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को भी निरस्त कर दिया था। विशेष अदालत के फैसले को खिलाफ प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी को अंतरिम राहत देते हुए 7 जनवरी 2020 तक सजा पर रोक लगा दी थी।

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