Edited By Vikas Tiwari, Updated: 26 Feb, 2023 02:52 PM
विशेष न्यायाधीश ने अपराधी को पॉक्सो एक्ट के तहत छतरपुर के न्यायालय आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
छतरपुर (राजेश चौरसिया): नाबालिग अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने अपराधी को पॉक्सो एक्ट के तहत छतरपुर के न्यायालय आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अभियोक्त्री ने अपने जीजा के साथ थाना प्रभारी बाजना को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि बचपन से वह अपने जीजा-दीदी के साथ रहती है। कक्षा 8वीं में पढ़ती है। शाम 4 बजे वह घर से लैट्रिन करने जंगल तरफ गयी थी और लैट्रिन करके अपने घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में आरोपी मिला और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उससे बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं और उसका मुंह दबाकर उसे उठाकर जंगल तरफ ले गया।
नाबालिग से जबरदस्ती दुष्कर्म!
जंगल में बने गड्ढे में उसे पटक दिया और उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मैं चिल्लाई और भागने लगी तो आरोपी ने डंडा उठाकर उसकी मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि आरोपी कुछ दीदी जीजा बात बताने से मना किया था और उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। जिसके बाद पीड़िता ने घर आकर पूरी घटना की जानकारी परिजनों को बताई।
अपराधी को आजीवन कारावास
पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ हेमंत बाजोलिया ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये। विचारण के बाद विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, छतरपुर द्वारा अभिलेेख पर आयी साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को भादवि की धारा 376(3) एवं एस.सी. एस.टी. एक्ट की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास व 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।