कोर्ट ने पहली बार भ्रष्टाचार के आरोपी को सुनाई ये सजा

Edited By suman, Updated: 18 Sep, 2018 12:14 PM

court sentenced the accused for the first time

आय से अधिक संपति के मामले में कोर्ट ने पटवारी को 3 साल कैद और 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उज्जैन में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोर्ट ने इतना अधिक अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर कोर्ट ने पटवारी को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए।...

उज्जैन : आय से अधिक संपति के मामले में कोर्ट ने पटवारी को 3 साल कैद और 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उज्जैन में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोर्ट ने इतना अधिक अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर कोर्ट ने पटवारी को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए। वहीं जुर्माना जमा नहीं होता है तो एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। उप संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने 21 सितंबर 2010 को हरिफाटक पुल के समीप बेगमबाग में रहने वाले पटवारी अब्दुल हफीज पिता अब्दुल रउफ अंसारी हलका नंबर 35 नानाखेड़ा के यहां छापे की कार्रवाई की थी।
PunjabKesariछापे के दौरान पटवारी की पत्नी और बेटे के नाम पर दो मकान व सोने के जेवर मिले थे। कोर्ट ने पटवारी हफीज को सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि उज्जैन में पहली बार कोर्ट ने किसी मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ 40 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर पटवारी को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं।
 

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