Edited By meena, Updated: 12 Sep, 2019 02:19 PM
नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को भले ही मध्यप्रदेश सरकार लागू करने के लिए अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है लेकिन भोपाल कोर्ट ने बुधवार को एक शख्स पर 10,500 का जुर्माना लगा दिया। दरअसल, एक शख्स शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था और हेलमेट भी नहीं पहना था...
भोपाल: नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को भले ही मध्यप्रदेश सरकार लागू करने के लिए अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है लेकिन भोपाल कोर्ट ने बुधवार को एक शख्स पर 10,500 का जुर्माना लगा दिया। दरअसल, एक शख्स शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था और हेलमेट भी नहीं पहना था।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने मंगलवार को सुनील ओसवाल नाम के शख्स की गाड़ी सीज की थी। पुलिस ने उसे वह गणेश मंदिर के पास से शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पकड़ा था। पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पाटीदार इस मामले की रिपोर्ट सौंपी थी।
बुधवार को सीजेएम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए शराब पीकर व बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए 5000-5000 रुपये और हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सीजेएम कोर्ट ने बढ़ा हुआ जुर्माना लगाकर साफ कर दिया है कि जुर्माना नए नियमों के ही अनुसार ही लगाया गया है। कोर्ट के आदेश से साफ है कि सरकार एक्ट में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, हालांकि चालान में राज्य सरकार बदलाव कर सकती है।