प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य निर्वाचन आयुक्त को दिया सेवा विस्तार, इस वजह से बढ़ी सेवा अवधि,आदेश जारी

Edited By Desh Raj, Updated: 11 Jun, 2026 09:51 PM

extension in the tenure of state election commissioner ajay singh

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन से एक अहम आदेश जारी हुआ है।  इस आदेश के मुताबिक आगामी निर्वाचन को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि फरवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है।

रायपुर( पुष्पेंद्र सिंह): छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन से एक अहम आदेश जारी हुआ है।  इस आदेश के मुताबिक आगामी निर्वाचन को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि फरवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है।

 

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जारी आदेश के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क के खंड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्ते) नियम, 2002 के नियम 5 के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस, 1983 बैच) की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। अजय सिंह को विभागीय अधिसूचना 01 जून 2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

आगामी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक अथवा राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाई गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11 जून 2026 को आदेश जारी किया गया है। लिहाजा ये सरकार का एक अहम आदेश माना जा रहा है।

 

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