करोड़ों के मालिक पूर्व RTO आरक्षक सौरभ शर्मा को हाईकोर्ट ने जमानत नहीं, कोर्ट बोला-भ्रष्ट अफसर को रिहाई नहीं!”

Edited By Desh sharma, Updated: 29 Sep, 2025 02:22 PM

high court denies bail to former rto constable saurabh sharma a millionaire

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने करोड़पति पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सौरभ पर अकूत संपत्ति अर्जित करने और पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की हेराफेरी करने के आरोप हैं।

जबलपुर (MP DESK): मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने करोड़पति पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सौरभ पर अकूत संपत्ति अर्जित करने और पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की हेराफेरी करने के आरोप हैं।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि “लोकसेवक अगर भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति अर्जित करेगा, तो उसे जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।” कोर्ट ने माना कि मामले की गंभीरता और अब तक की जांच में सामने आए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आरोपी की रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने दो अर्जियां निरस्त कर दीं। 22 जुलाई को सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए कहा- आवेदक पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा।

सौरभ शर्मा का नाम उन अधिकारियों में शुमार है, जिन्होंने मामूली पद पर रहते हुए अपार संपत्ति खड़ी कर ली। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की जांच में आलीशान मकान, लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि यह आदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में बड़ा संदेश देगा।

17 दिसंबर 2024 को सौरभ के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

आपको बता दें कि 17 दिसंबर 2024 को सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों रुपये नकद और दो क्विंटल चांदी की सिल्लियां मिली थीं। ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके परिजनों के साथ ही 12 लोगों पर केस दर्ज किया।

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