बटनदार चाकुओं के सप्लायर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

Edited By meena, Updated: 26 Feb, 2026 06:26 PM

anticipatory bail plea of  button knife supplier rejected no relief from high

बटनदार(रामपुरी) चाकुओं के सप्लायर गलगला चौक मुकादमगंज स्थित विजय जनरल स्टोर के संचालक बेबू कटारिया उर्फ भगवानदास की अग्रिम जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप एन

जबलपुर (विवेक तिवारी) : बटनदार(रामपुरी) चाकुओं के सप्लायर गलगला चौक मुकादमगंज स्थित विजय जनरल स्टोर के संचालक बेबू कटारिया उर्फ भगवानदास की अग्रिम जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट ने खारिज कर दी। आवेदक की ओर अधिवक्ता ने तर्क दिए कि आवेदक को सिर्फ़  मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी बनाया गया है एवं जो चाकुओं के होलसेल बेचने का आरोप आवेदक के ऊपर लगाया है। उसमे सर्चिंग के दौरान दुकान में चाकुओं की जप्ती नहीं हुई है एवं आवेदक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आरोपी की उम्र भी 56 वर्षीय है।

राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह एवं पैनल अधिवक्ता हिमांशु तिवारी ने माननीय न्यायालय को बताया कि जबलपुर शहर में लगातार चाकू बाजी की घटनाएं बढ़ रही है जिले में अपराधियों द्वारा आये दिन चाकू बाजी, हत्या व हत्या के प्रयास एवं गुंडा टैक्स वसूली करने इन चाकुओं का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जिस पर अंकुश लगाने अब पुलिस द्वारा इन चाइना चाकुओं को बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है। धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत बटनदार चाकू रखना एवं उसको बेचना प्रतिबंधित है।

राज्य शासन द्वारा बटनदार चाकू बैन किया गया है एवं पुलिस द्वारा विवेचना में यह पाया है कि जिले में बटनदार चाकुओं की सप्लाई आरोपी के द्वारा ही की जा रही है। राज्य शासन के उक्त जमानत याचिका के विरोध को सुनकर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

ज्ञात हो कि जबलपुर पुलिस के द्वारा थाना गढ़ा के अंतर्गत कुछ दिन पूर्व ही भारी मात्रा में चाइनीज़ बटनदार चाकुओं का जखीरा पकड़ा था जिसमें उक्त आरोपी का नाम भी सामने आया था।

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