हाईकोर्ट से जिला पंचायत CEO को झटका: हटाया गया रोजगार सहायक फिर उसी पंचायत में बहाल

Edited By Himansh sharma, Updated: 26 Dec, 2025 05:18 PM

high court gives a blow to the district panchayat ceo

जिला सीईओ के इस आदेश के खिलाफ राजेश कुमार शाह ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी

सिंगरौली। (अंबुज तिवारी): मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत हर्रहवा के रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत से कार्यमुक्त करने के आदेश में उच्च न्यायालय ने स्थगन देने के साथ ही जीआरएस को पुनः मूल ग्राम पंचायत में कार्य करने की अनुमति दी है।

26 जून 2025 को जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत हर्रहवा के रोजगार सहायक राजेश कुमार शाह को कार्यमुक्त कर वहां चिनगी टोला के रोजगार सहायक रामसूरत विश्वकर्मा को पदस्थ करने का आदेश जारी किया था.इस आदेश में रामसूरत विश्वकर्मा का घर ग्राम पंचायत चिनगी टोला से दूर होने का हवाला दिया गया था।

जिला सीईओ के इस आदेश के खिलाफ राजेश कुमार शाह ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी.मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिवम गौतम ने न्यायालय को बताया कि जिला सीईओ का आदेश बिना कलेक्टर के अनुमोदन के किया गया है। 

इसके लिए उन्होंने मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद की 24 जून 2025 को जारी दिशानिर्देशों का हवाला दिया.इसके अलावा जिला सीईओ ने अपने आदेश में मूल रूप से हर्रहवा में पदस्थ रोजगार सहायक का अतिरिक्त प्रभार बताया था.26 नवंबर की सुनवाई में उच्च न्यायालय राजेश कुमार शाह को ग्रामपंचायत हर्रहवा में जीआरएस के रूप में कार्य करने की राहत दी है.जिसके बाद 19 दिसंबर को जिला पंचायत से आदेश जारी कर रोजगार सहायक राजेश कुमार शाह को हर्रहवा में पदस्थ कर दिया गया है।

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