हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया से रोक हटाई, जल्द होगी भर्ती

Edited By Vikas kumar, Updated: 20 Sep, 2019 02:34 PM

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मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की सूची पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने गुरुवार को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं अनारक्षित वर्ग के पदों पर चयनित हुई हैं...

भोपाल: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की सूची पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने गुरुवार को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं अनारक्षित वर्ग के पदों पर चयनित हुई हैं, केवल उन पदों को रोककर बाकी पदो पर नियुक्ति देने के लिए शासन स्वतंत्र है। कोर्ट के इस फैसले के बाद परीक्षा में चयनित हुए करीब ढाई हजार उम्मीदवारों को सरकारी कालेजों में नियुक्ति मिलने वाली है।

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बता दें कि कोर्ट ने अंजू शुक्ला बनाम मप्र शासन के प्रकरण में असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में होरिजोंटल महिला आरक्षण के अंतर्गत आयोग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश खातरकर ने मांग की है सरकार जल्द ही चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करे। इसमें किसी भी प्रकार देरी नहीं की जानी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों की संख्या ढ़ाई हजार से अधिक है। यह सभी पिछले एक साल से नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 

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