कलेक्टर का बड़ा एक्शन! एक साथ 5 पंचायत सचिव निलंबित, सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनियमितता का आरोप; मचा हड़कंप

Edited By Vandana Khosla, Updated: 12 Sep, 2026 12:10 PM

major action by the collector five panchayat secretaries suspended

मुरैनाः मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में पंचायतों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग के मामलों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर लोकेश कुमार...

मुरैनाः मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में पंचायतों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग के मामलों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर पांच पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं उपयंत्री सहित अन्य संबंधितों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त जांच एवं प्रतिवेदनों में ग्राम पंचायत इमलिया, शहदपुर, अगरोता, रंछोरपुरा, भदावली, बरेंणड, ऐसाह एवं टिकटोली दूमदार सहित अन्य पंचायतों में अनियमितताएं सामने आने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई का उद्देश्य पंचायतों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायत इमलिया में मृतक के जॉब कार्ड एवं पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि किए बिना राशि का भुगतान किए जाने की वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक मधु रामपुरे तथा ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी पंचायत सचिव आदिराम मावई को शासकीय कार्य से हटा दिया है।

इसी प्रकरण में सरपंच गुड्डी पत्नी राकेश बघेल के विरुद्ध अनियमित भुगतान एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कारर्वाई की गई है। ग्राम पंचायत शहदपुर में मृत व्यक्ति के जॉब कार्ड पर डिमांड डालने, निर्माण कार्यों में अनियमितता तथा निर्माण कार्यों के नाम पर राशि आहरण के आरोप में ग्राम रोजगार सहायक विनोद कुमार को शासकीय कार्य से विरत किया गया है। ग्राम पंचायत बरेंणड एवं वर्तमान ग्राम पंचायत हुसेनपुर में बिना निर्माण कार्य कराए राशि आहरण किए जाने के मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव महेश चन्द्र जाटव को निलंबित किया गया है।

ग्राम पंचायत अगरोता में मृत व्यक्ति के संबंध में दो अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने तथा उसके आधार पर शासकीय पेंशन का नियम विरुद्ध लाभ दिलाए जाने के आरोप में पंचायत सचिव रामाधार सिंह जाटव को निलंबित किया गया है। ग्राम पंचायत रंछोरपुरा में तालाब एवं पत्थर नाली निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराए जाने पर तत्कालीन पंचायत सचिव नीरज कर्ण को निलंबित तथा ग्राम रोजगार सहायक गजेन्द्र सिंह धाकड़ को शासकीय कार्य से विरत किया गया है। ग्राम पंचायत भदावली में नियमित रूप से जनसुनवाई नहीं करने, मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही के आरोप में पंचायत सचिव विनोद कुमार तोमर को निलंबित किया गया है।

ग्राम पंचायत ऐसाह, अम्बाह में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण नहीं कराने, मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने, जनप्रतिनिधियों से अनुचित भाषा का प्रयोग करने तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने सहित विभिन्न आरोपों में पंचायत सचिव दिनेश शर्मा को निलंबित किया गया है। ग्राम पंचायत टिकटोली दूमदार में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता संबंधी कमी तथा तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप कार्य नहीं कराए जाने के आरोप में क्षेत्रीय उपयंत्री (संविदा) मातादीन शाक्य को भी शासकीय कार्य से विरत किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, हितग्राहीमूलक योजनाओं तथा शासकीय राशि के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। 

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