पंचायत सचिव पर गिरी गाज! CEO ने तत्काल प्रभाव से किया बर्खास्त, लगा गंभीर आरोप; वसूली के आदेश जारी

Edited By Vandana Khosla, Updated: 28 Sep, 2026 09:41 AM

axe falls on panchayat secretary ceo dismisses him with immediate effect

CG desk: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ग्राम पंचायत उरमाल के सचिव सत्यरंजन हंसराज को पंचायत के कामकाज और वित्तीय मामलों में अनियमितता तथा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन...

CG desk: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ग्राम पंचायत उरमाल के सचिव सत्यरंजन हंसराज को पंचायत के कामकाज और वित्तीय मामलों में अनियमितता तथा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सचिव के खिलाफ जांच में वित्तीय लेन-देन, पंचायत अभिलेखों के संधारण और विकास कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने सहित विभिन्न अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

आदेश के मुताबिक सचिव के ग्राम पंचायत मुख्यालय में निवास नहीं करने, नियमित रूप से पंचायत में उपस्थित नहीं रहने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने संबंधी शिकायतों की भी जांच की गई थी। जांच में 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए गए कुछ कार्यों में तकनीकी स्वीकृति और पंचायत प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। इलेक्ट्रॉनिक भवन निर्माण, सीसीटीवी से संबंधित कार्य, डिजिटल सुविधा केंद्र भवन निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों के व्यय और अभिलेखों को लेकर भी आपत्तियां दर्ज की गईं। कुछ कार्यों में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का भी उल्लेख किया गया है। जिला पंचायत ने विभिन्न मदों में किए गए व्यय से संबंधित कुल 83 हजार 175 रुपये की राशि वसूली योग्य मानी है।

जांच के दौरान ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही पंजी और प्रस्तावों के संधारण में भी कमियां पाई गईं। आदेश में कुछ बैठकों के प्रस्ताव कार्यवाही पंजी में दर्ज नहीं होने तथा पंचायत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान और कार्यवाही विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया में अनियमितता का उल्लेख किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इन मामलों को पंचायत सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत सत्यरंजन हंसराज को ग्राम पंचायत सचिव के पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। 

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