देश में 21 दिन के लाॅकडाउन में क्या बंद रहेगा और क्या खुला, देखें पूरी लिस्ट

Edited By Jagdev Singh, Updated: 25 Mar, 2020 12:50 PM

see complete list what closed open in 21 day lockdown in country

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ने के लिए 21 दिन तक देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से अपील की है कि 21 दिनों तक घरों में रहें और लॉक डाउन का गंभीरता से पालन करें।...

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ने के लिए 21 दिन तक देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से अपील की है कि 21 दिनों तक घरों में रहें और लॉक डाउन का गंभीरता से पालन करें। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि किसी भी तरह की चिंता ना करें, आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। पैनिक ना फैलाएं। हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

वहीं पीएम मोदी की घोषणा के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में रोजमर्रा की चीजें जुटानें के लिए दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं, लेकिन लॉकडाउन से घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार ने एक एडवायजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट किया है कि राशन, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, बैंक, मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, आवश्यक चीजों की लोगों को कोई कमी नहीं होगी। सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाए जाएं यानी होम डिलीवरी की जाए।

क्या बंद रहेगा
भारत सरकार के दफ्तर, ऑटोनॉमस और उनसे जुड़े दफ्तर और सरकारी निगम बंद रहेंगे।
राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के दफ्तर, ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशंस।
एयर, रेल और रोडवेज सेवाएं 21 दिन सस्पेंड रहेंगी।
सभी तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे।
सभी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक और सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

क्या खुला रहेगा
अस्पताल, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मेडिकल से जुड़े मैन्यूफैक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन समेत सभी विभाग।
डिस्पेंसरी, केमिस्ट, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, लैबोरेटरीज़, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस।
मेडिकल स्टाफ, नर्सें, पैरा-मेडिकल स्टाफ और अस्पतालों से जुड़ी सेवाओं के स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन को छूट रहेगी।
पीडीएस के तहत आने वाली राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, फल और सब्जियों की दुकानें, डेरी और मिल्क बूथ, मीट और मछली की दुकानें, पशु चारे की दुकानें।

ये जरूरी सेवाएं भी चलती रहेंगी
बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर और एटीएम।
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया।
टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सेवाएं। आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाएं।
फूड, दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट जैसी जरूरी चीजों की ई-कॉमर्स के जरिए डिलीवरी।
पेट्रोल पंप, एलपीजी के रिटेल और स्टोरेज आउटलेट। 
पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स और सेवाएं।
कैपिटल और डेट मार्केट सेवाएं, जिन्हें सेबी ने नोटिफाई किया हो।
कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सेवाएं।
प्राइवेट सिक्युरिटी सेवाएं।

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