झीरम घाटी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NIA की अपील, CM बघेल बोले- कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा

Edited By meena, Updated: 21 Nov, 2023 04:21 PM

supreme court rejects nia s appeal in jheeram valley

छत्तीसगढ़ झीरम कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है

रायपुर: छत्तीसगढ़ झीरम कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाज़ा खोलने जैसा करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने, किसके साथ मिलकर क्या षडयंत्र रचा था, सब साफ़ हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। उन्होंने कहा कि कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे के वृहत राजनीतिक षडयंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरु की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। आज रास्ता साफ़ हो गया है।

बता दें कि झीरम नक्सल हमले की जांच पर एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। जितेंद्र मुदलियार ने नक्सल हमले में षड्यंत्र की जांच करने एफआईआर दर्ज कराया था। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस जांच नहीं कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर एनआईए की अपील को ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के फ़ैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस षड्यंत्र के एंगल की जांच कर सकती है।

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