गैंगरेप के आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, लिफ्ट देने के बहाने युवती से की थी हैवानियत

Edited By meena, Updated: 30 Aug, 2025 07:49 PM

the accused of gang rape got life imprisonment in rajgarh

राजगढ़ जिले की द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने एक दो वर्ष पुराने सामूहिक बलात्कार के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो...

राजगढ़ (धर्मराज सिंह) : राजगढ़ जिले की द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने एक दो वर्ष पुराने सामूहिक बलात्कार के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह जानकारी शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक विजय सिंह सिसोदिया द्वारा दी गई।

प्राप्त विवरण के अनुसार, माननीय न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा द्वारा सुनाए न्यायालयीन फैसले में थाना भोजपुर के अपराध क्रमांक 308/2023 में आरोपी चैनसिंह पिता रामचंद्र तंवर, निवासी परसपुरा थाना खिलचीपुर तथा राजेश पिता प्रेमसिंह तंवर, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम गोपालपुरा थाना राजगढ़ को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास एवं 7-7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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मामले में बताया गया कि पीड़िता वर्ष 2023 में खिलचीपुर से दवा लेकर अपने मायके जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी चैनसिंह एवं राजेश मोटरसाइकिल से आए और लिफ्ट देने के बहाने उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद दोनों ने पूरी रात बारी-बारी से बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के पश्चात थाना भोजपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की थी।

इस गंभीर मामले में लोक अभियोजन पक्ष द्वारा सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोरतम सज़ा सुनाई। न्यायालय का यह निर्णय समाज में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। लोक अभियोजक विजय सिंह सिसोदिया ने कहा "यह फैसला नारी सम्मान की रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। पीड़िताओं को अब न्याय मिलने की उम्मीद और मज़बूत होगी।"

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