कलेक्टर ने क्या किया जो हाईकोर्ट ने लगा दिया 10 हजार का जुर्माना? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान!

Edited By Himansh sharma, Updated: 01 Dec, 2025 02:10 PM

the collector will have to pay the fine directly

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को बड़ा झटका देते हुए उन पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है।

सीधी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को बड़ा झटका देते हुए उन पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अदालत में समय पर जवाब पेश न करने और अधूरे हलफनामे के चलते की गई है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

सीधी जिले की निवासी सीता सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी भूमि के अधिग्रहण पर पहले 1 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपये मुआवजा तय हुआ था, लेकिन बाद में इसे घटाकर मात्र 5 लाख 40 हजार रुपये कर दिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजा घटाना अवैध है।

हाईकोर्ट ने इस पर सीधी कलेक्टर से पूछा था कि अधिग्रहण के बाद दूसरा आदेश क्यों जारी किया गया। लेकिन कलेक्टर समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, बाद में जो हलफनामा पेश किया गया, उसमें भी मांगी गई जानकारी साफ नहीं थी।

कोर्ट में तलब, माफी और फिर जुर्माना

सुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को तलब किया गया। पेश होकर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उचित हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने माफी तो स्वीकार की, लेकिन लापरवाही को गंभीर मानते हुए उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया—और यह राशि उन्हें अपनी जेब से जमा करनी होगी।

हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और अदालत के आदेशों की अनदेखी पर अब सीधे कठोर कार्रवाई होगी।

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