Edited By Vandana Khosla, Updated: 23 Apr, 2026 09:04 AM

मुरैनाः मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में से शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां एक 3 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि मासूम के ताऊ ने हैवानियत की हदें पार की। मासूम के प्राइवेट-पार्ट से खून बहा पाया गया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस...
मुरैनाः मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में से शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां एक 3 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि मासूम के ताऊ ने हैवानियत की हदें पार की। मासूम के प्राइवेट-पार्ट से खून बहा पाया गया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद जिले की विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने तीन माह की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक की कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 30 दिसंबर 2025 को पीड़िता की मां ने थाना स्टेशन रोड पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि बच्ची को आरोपी, जो उसका ताऊ है, कमरे में ले गया और कुछ देर बाद बच्ची के निजी अंगों से रक्तस्राव पाया गया। पुलिस ने तत्परता से विवेचना करते हुए घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों का डीएनए परीक्षण कराया, जिसमें आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित हुई। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को शेष जीवनकाल तक कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा आरोपी को 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने 15 दिनों के भीतर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और न्यायालय ने तीन माह के भीतर विचारण पूर्ण कर दोषसिद्ध निर्णय पारित किया।