हत्या के दो मामलों में एडीजे गौरेला का फैसला, दोनों आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Edited By meena, Updated: 23 Feb, 2023 01:17 PM

adj gorella s decision in two cases of murder

पैसों की मांग और जमीन बेचने से इंकार करने पर नानी की हत्या करने के मामले सहित दूसरे मामले में पत्नि के साथ बात करते देखने के बाद शराब के

पेंड्रा (अभिषेक गुप्ता) : पैसों की मांग और जमीन बेचने से इंकार करने पर नानी की हत्या करने के मामले सहित दूसरे मामले में पत्नि के साथ बात करते देखने के बाद शराब के नशे में हुए विवाद के बाद गर्दन तोड़कर हत्या करने के दो अलग अलग मामलों में एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पहला मामला...

पहला मामला गौरेला में 10 सितंबर 2020 को बुजुर्ग महिला ललियाबाई काशीपुरी रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी जिसकी लाश 10 दिन बाद कंकाल के रूप में रेंजराभार के रतनजोत प्लांट में रतनजोत के पौधों से ढंकी हुई मिली थी। ललियाबाई के घर में ही आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल काशीपुरी रहता था और शराब के लिए पैसों की मांग करने के अलावा ललियाबाई की जमीन को बेचने के लिए दबाव बनाते रहता था। घटना के पहले भी आरोपी ने नानी को पास के नदी में फेंकने की योजना भी बनाई थी पर वहां लोगों के मौजूद होने के कारण नाकाम रहा। वहीं शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर कई बार नानी के साथ आरोपी का विवाद भी हुआ उधर घटना के दिन नानी को राशन दिलाने के नाम पर आरोपी अपने साथ साइकिल में नानी को ले गया और गढ्ढे में गिराकर गला दबाकर हत्या कर दिया और लाश को छिपाने के लिए टंगिया से रतनजोत के पौधे काटकर लाश के उपर ढंक दिया था। घटना के दिन से आरोपी भी घर से गायब था और लाश मिलने के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ अमृतलाल को भी गिरफतार कर लिया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने किया।

दूसरा मामला...

वहीं दूसरा मामला पत्नि से बात करते हुए देखकर आक्रोशित शराबी पति के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर लाश तालाब में छिपाने वाले आरोपी को एडीजे गौरेला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल मामला 20 फरवरी 2021 को गौरेला थाना के कोरजा गांव का है। जहां ईटा भटठा में काम करने वाले अजय कौल की लाश गांव के तालाब में मिली थी जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन तोड़कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में खुलासा हुआ था कि गांव में दिलीप सोनी के इंटा भटटा में काम करने वाला अजय कौल घटना के दिन शाम को एक महिला से बात कर रहा था जिस दौरान उसका पति आरोपी रेचकु उर्फ रमेश कोल आ गया जोकि शराब पिए हुए था और बात करते हुए देख उसने अपनी पत्नि गोलकी बाई को भी डांटा और आरोपी से विवाद होने के बाद उसकी गर्दन तोड़कर हत्या कर दिया और लाश को दर्री तालाब में छिपा दिया। पुलिस ने पहले मृतक की पत्नि की रिपोर्ट पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और बाद में तालाब में लाश मिलने पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए बाद में आरोपी को गिरफतार किया था। इस मामले मे फैसला सुनाते हुए एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी रेचकु उर्फ रमेश कोल को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने किया।

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