Edited By meena, Updated: 04 Dec, 2025 09:02 PM

मध्यप्रदेश आगर-मालवा जिले में पशुओं के लिए वर्षभर चारा एवं भूसा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रीति यादव के निर्देश पर अपर कलेक्टर आर.पी. वर्मा...
आगर मालवा : मध्यप्रदेश आगर-मालवा जिले में पशुओं के लिए वर्षभर चारा एवं भूसा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रीति यादव के निर्देश पर अपर कलेक्टर आर.पी. वर्मा ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा सुखला, घास, भूसा (सोयाबीन एवं अन्य फसल), कड़बी (ज्वार-मक्का के डंठल) सहित समस्त पशु चारा जिले के बाहर निर्यात नहीं किया जाएगा। उद्योगों, फैक्ट्रियों के बायलरों, ईंट भट्टों आदि में पशु चारा एवं भूसा को ईंधन के रूप में उपयोग करना भी प्रतिबंधित होगा।
भूसा और चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक पर क्रय-विक्रय करना या कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक संग्रहण करना निषिद्ध होगा। केवल लायसेंसधारी उद्योग ही ईंधन उपयोगी भूसे का स्टॉक रख सकेंगे और इसकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित लायसेंसधारी की होगी। इस आदेश की अवधि आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगी। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।