अनूपपुर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, दो अधिकारियों को किया निलंबित

Edited By meena, Updated: 10 Apr, 2026 03:12 PM

anuppur collector takes major action two officials suspended

अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जारी आदेश के मुताबिक, नगरपालिका परिषद कोतमा के सहायक राजस्व निरीक्षक योगेंद्रनाथ तिवारी...

अनूपपुर : अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जारी आदेश के मुताबिक, नगरपालिका परिषद कोतमा के सहायक राजस्व निरीक्षक योगेंद्रनाथ तिवारी और उपयंत्री (सिविल) वंदना अवस्थी को शासकीय कार्यों में गंभीर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के आरोपों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि विगत दिनों वार्ड क्रमांक-05, बस स्टैंड के समीप नगरपालिका परिषद कोतमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक तीन मंजिला इमारत (अग्रवाल लॉज) अचानक भरभराकर गिर गई थी, जिसके मलवे के नीचे दबने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा तीन अन्य घायल हुए। इस घटना में दोनों अधिकारियों की लापरवाही पाई गई। आरोप है कि उक्त इमारत के समीप अवैध खनन से एक बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। बेसमेंट के निर्माण के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा गया था और यह गड्ढा लगभग 15 दिन पूर्व से ही मौजूद था। नियमों के मुताबिक निकाय क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में बिल्डिंग अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। परन्तु उनके द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गई।

उपयंत्री (सिविल) नगरपालिका परिषद कोतमा वंदना अवस्थी और सहायक राजस्व निरीक्षक, योगेन्द्रनाथ तिवारी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया जो अनुशासनहीनता एवं कदाचार की श्रेणी में पाया जाता है। ऐसे में कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उपयंत्री वंदना अवस्थी व योगेन्द्रनाथ तिवारी  को मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर नियत किया गया है।  निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगरपालिका परिषद कोतमा से प्राप्‍त होगा।

सहायक राजस्व निरीक्षक, नगरपालिका परिषद कोतमा श्री योगेन्द्रनाथ तिवारी द्वारा म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियमो का उल्लंघन किया गया है तथा उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वो का निर्वहन नहीं करने के कारण यह घटना घटित हुई। सहायक राजस्व निरीक्षक श्री योगेन्द्रनाथ तिवारी का यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं कदाचार की श्रेणी में होने से दण्डनीय है।

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