छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात, संपत्ति कर भुगतान में दी विशेष छूट

Edited By meena, Updated: 06 Apr, 2023 04:24 PM

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भूपेश सरकार के संपत्ति कर को लेकर बड़ा ऐलान किया है

रायपुर (सत्येंद्र शर्मा) : भूपेश सरकार के संपत्ति कर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को एक बड़ी सौगात देते हुए संपत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का अहम निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पहल पर  अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए एक महीना का अतिरिक्त अवसर दिया गया है।

गत वर्षो में महामारी (कोविड -19) को दृष्टिगत रखते हुए संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथी 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त अवसर दिया गया था। इस वर्ष 2022-23 की संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए पूर्व में दिए गए छूट की समय सीमा -15 अप्रैल 2023 तक, को बढाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दी गई हैं।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर, आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत को जारी पत्र में कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिर्यात किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संपत्ति कर की वसूली की जाए तथा नागरीकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए।

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