Edited By meena, Updated: 20 Dec, 2019 11:18 AM
बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भोपाल जिला न्यायालय में चल रहे आपराधिक प्रकरण को खारिज करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस...
जबलपुर: बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भोपाल जिला न्यायालय में चल रहे आपराधिक प्रकरण को खारिज करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा धारा 188 के तहत पेश किए गए चालान पर न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय सिर्फ लोकसेवक द्वारा पेश किए गए आवेदन पर ही इस धारा के तहत संज्ञान ले सकती है।
ये है पूरा मामला
विधानसभा चुनाव के दौरान 27 अक्टूबर 2018 में आचार संहिता लागू रहने के दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजधानी भोपाल के एमपी नगर में नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके परिवार पर आरोप लगाए थे। इस कांफ्रेंस का समय दोपहर तीन बजे तक था जबकि उन्होंने 12.30 बजे ही प्रेस कांफ्रेंस शुरु कर दी थी।
इसे निर्वाचन अधिकारी एलएल अहिरवार ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद धारा 188 के तहत अदालत में मामला पेश किया गया था।