छतरपुर अवैध गिट्टी परिवहन मामला: कलेक्टर ने हाईवा मालिक पर ठोका 4.45 लाख का जुर्माना

Edited By meena, Updated: 03 Mar, 2026 12:15 PM

chhatarpur illegal ballast transportation case collector slaps fine of rs 4 45

छतरपुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन करते पकड़े गए हाईवा वाहन मालिक दीपेन्द्र सिंह बुंदेला...

छतरपुर (राजेश चौरसिया) : छतरपुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन करते पकड़े गए हाईवा वाहन मालिक दीपेन्द्र सिंह बुंदेला पर 4 लाख 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 1 हजार रुपए का प्रशमन शुल्क भी अधिरोपित किया गया है।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, संबंधित वाहन बिना ई-टी-पी (ई-ट्रांजिट पास) के 25 घन मीटर गिट्टी का परिवहन करते पाया गया। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 (संशोधित) के तहत की गई है। नियमों के अनुसार 3 हजार रुपए रॉयल्टी की 15 गुना राशि 45 हजार रुपए वसूली गई है। इसके अतिरिक्त 4 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जोड़े गए। कुल मिलाकर 4,45,000 रुपए की शास्ति तथा 1,000 रुपए प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है।

जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि हाईवा क्रमांक UP93ET-0526 के मालिक दीपेन्द्र सिंह बुंदेला, निवासी ग्राम खकौरा, पोस्ट घाटकोटरा, तहसील व जिला झांसी (उ.प्र.) से राशि की विधिवत वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराई जाए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वाहन पहले ही सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। यदि निर्धारित समय में शास्ति राशि जमा नहीं की गई तो सुपुर्दगीनामा, हलफनामा एवं जमानतनामा के आधार पर, साथ ही मौजा अलीपुरा तहसील नौगांव स्थित भूमि खसरा नंबर 1311 (रकबा 0.320 हे.) से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन और परिवहन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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