हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Edited By kamal, Updated: 24 Jun, 2018 04:10 PM

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मध्यप्रदेश के मुलताई नगर में अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में अन्य सात आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

बैतूल : मध्यप्रदेश के मुलताई नगर में अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में अन्य सात आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार मुलताई नगर के आमला थाना क्षेत्र के रमली गांव की निवासी राजू प्रजापति की बहन दुर्गा प्रजापति ने आमला थाना में शिकायत की गई थी कि 19 मार्च 2017 की रात 8 बजे वह अपने भाई राजू और बहन पिंकी के साथ घर में खाना बना रही थी। उसी समय कमलेश प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, संजू प्रजापत, गोलू प्रजापत, तुंबा प्रजापति, शिखा प्रजापति, सुमंती प्रजापति और संगीता प्रजापति एक साथ उसके घर के सामने लाठी-डंडों एवं राड से लैस होकर आये और राजू से मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव में उसे और उसकी बहन पिंकी को भी चोट लग गई।

इस मामले में पुलिस ने आठों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज अदालत में चालान पेश किया। अदालत में प्रकरण की सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने कमलेश को दोषी पाया और सश्रम आजीवन के साथ 25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा कल सुनाई है, जबकि अन्य आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। 

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