इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी में जिला प्रशासन ने 200 मकानों को बताया अवैध, कार्रवाई के लिए मार्किंग की शुरू, लोगों की बढ़ी मुश्किलों

Edited By Himansh sharma, Updated: 17 Jul, 2024 12:58 PM

district administration declared 200 houses illegal in krishnabagh colony

कॉलोनी के करीब 200 मकानों को प्रशासन ने अवैध बताते हुए तोड़ने के आदेश दिए हैं।

इंदौर। (सचिन बहरानी): मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अवैध घोषित हो चुके न्याय नगर की जमीन को, श्रीराम बिल्डर के द्वारा कृष्णबाग़ कॉलोनी के नाम बनाकर बेच दिया गया, ऐसे में प्रशासन के द्वारा इस कॉलोनी को अवैध बताते हुए इसे तोड़ने के आदेश दिए गए है, इसके बाद नगर निगम और प्रशासन की टीम ने यहां पर मार्किंग भी शुरू कर दी, कॉलोनी के करीब 200 मकानों को प्रशासन ने अवैध बताते हुए तोड़ने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कई लोगों ने न्यायालय का रुख किया है लेकिन वाहन से भी राहत अभी तक नहीं मिली है। परेशान रहवासी लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं।

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लेकिन उनकी परेशानी फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है प्रशासन की टीम जैसी ही यहां मार्किंग के लिए पहुँच रही है, तो रहवासियों का गुस्सा उनपर फूट रहा है इन लोगों का कहना है की यहां वे करीब 20 वर्षों से रह रहे हैं। लेकिन अब जाकर प्रशासन ने उनका मकान अवैध बताते हुए नोटिस दिए हैं।

PunjabKesariवहीं इस मामले को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि कई मकानों के लिए बेदखली के आदेश हो चुके हैं। लेकिन जिन मकानों पर स्टे है उन्हें छोड़कर अन्य सभी मकानों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन परेशान रहवासियों की मुश्किलें थमती हुई नजर नहीं आ रही है। अब प्रशासन की टीम एक या दो दिनों के भीतर यहां के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई करेगी, ऐसे में देखना होगा की रहवासी आगे क्या कदम उठाते है।

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