Edited By ASHISH KUMAR, Updated: 07 Feb, 2019 06:13 PM
प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने छोटे दुकानदार और स्टार्ट अप करने वालों को बड़ी सौगात देते हुए गौमासता लाइसेंस का बार-बार नवीनीकरण कराने के झंझट से मुक्ति दे दी। जिसकी घोषणा श्रम मंत्री सिसोदिया ने मीडिया के सामने दी...
भोपाल: प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने छोटे दुकानदार और स्टार्ट अप करने वालों को बड़ी सौगात देते हुए गौमासता लाइसेंस का बार-बार नवीनीकरण कराने के झंझट से मुक्ति दे दी। जिसकी घोषणा श्रम मंत्री सिसोदिया ने मीडिया के सामने दी।
प्रदेश में पहले हर पांच साल में छोटे दुकानदार, स्थापना व्यवसायी और स्टार्ट अप वालों को गुमाश्ता लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता था। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छोटे व्यापारी और दुकानदारों के हित में आसान व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए थे।
इसके मद्देनजर श्रम विभाग ने दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 में गुमाश्ता लाइसेंस के लिए नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। नई व्यवस्था में दुकानदार और स्थापनाओं को पूरे व्यवसाय अवधि में एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि इस कदम से प्रदेश के दस लाख से ज्यादा छोटे दुकानदार, स्थापना व्यवसायी और स्टार्ट अप को फायदा होगा। लम्बे समय से यह मांग चली आ रही थी, श्रम विभाग के इस निर्णय से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।