हाईकोर्ट ने 27 फीसदी OBC आरक्षण पर लगाई रोक, सकते में कमलनाथ सरकार

Edited By meena, Updated: 29 Jan, 2020 09:46 AM

high court bans 27 percent reservation in obc

मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर कोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब पीएससी...

ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर कोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब पीएससी की भर्ती 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही होगी।

PunjabKesari

इस पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने पीसीएससी की भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले से इससे मध्‍य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) द्वारा की जा रही 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!