Edited By Vikas Tiwari, Updated: 26 Feb, 2023 03:57 PM

इंदौर में निजी अस्पताल मदर केयर की लापरवाही सामने आने के बाद कलेक्टर ने अस्पताल सील करने के दिए निर्देश दिए हैं।
इंदौर (सचिन बहरानी): मदर केयर हॉस्पिटल (mother care hospital) में डिलेवरी के दौरान प्रसूता की मौत मामले में कार्रवाई हुई है। कलेक्टर ने अस्पताल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और बगैर अनुमति के हॉस्पिटल संचालित करने पर उसे सील करने के निर्देश दिये है। जिला स्वास्थ्य समिति (District Health Society) की बैठक में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कलेक्टर (indore collector) इलैया राजा टी ने जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर की समीक्षा करना था।
मदर केयर हॉस्पिटल को सील करने के निर्देश
बैठक के दौरान पूर्व में हुई मातृ मृत्यु के 2 केस की समीक्षा की गई। समीक्षा में एक प्रकरण में मुसाखेड़ी स्थित मदर केयर अस्पताल की लापरवाही सामने आई। जिस पर कलेक्टर ने तुरंत अस्पताल के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही अस्पताल को सील करने के निर्देश दिए। इस संबंध में लापरवाही पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जोनल ऑफिसर को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिये हैं। बैठक में मातृ स्वास्थ्य प्रगति, शिशु स्वास्थ्य प्रगति एनआरसी, दस्तक अभियान, टीकाकरण प्रगति, आयुष्मान भारत सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश
बैठक में कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि जिले में मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जाये। इसके लिये हर जरूरी सुविधाएं और इंतजाम सभी शासकीय अस्पतालों में सुनिश्चित किये जाये। उन्होंने आशा कार्यकताओं के खाली पदों की पूर्ति जल्द करने के निर्देश दिये गये। आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया मे उदासिनता बरतने पर डीपीएम एवं सभी एपीएम को शोकॉज नोटिस देने के भी निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि बगैर अनुमति किसी भी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ तथा अन्य कर्मचारियों की ड्युटी नहीं लगाई जाये। उनका अटैचमेंट भी बगैर अनुमति की नहीं करें।