इंदौर हाईकोर्ट की नगर निगम को तगड़ी फटकार,कहा- स्ट्रीट डॉग्स नसबंदी में घोटाले की आशंका, निगम आयुक्त हो सकते हैं तलब

Edited By Desh sharma, Updated: 20 Dec, 2025 04:41 PM

the indore high court severely reprimanded the municipal corporation

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है। शहर में बढ़ती श्वानों की संख्या को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और श्वानों की नसबंदी को कोर्ट ने बड़ा घोटाला बताते हुए आइना दिखाने की कोशिश की है।

इंदौर (सचिन बहरानी): हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है। शहर में बढ़ती श्वानों की संख्या को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और श्वानों की नसबंदी को कोर्ट ने बड़ा घोटाला बताते हुए आइना दिखाने की कोशिश की है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों की वजह से शहरवासी दहशत में है।

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इंदौर बेंच ने नगर निगम को जमकर फटकार लगाई

इंदौर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। जनता की सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में अगली पेशी में नगर निगम आयुक्त को भी न्यायालय के द्वारा तलब किया जा सकता है।

स्ट्रीट डॉग्स  की नसबंदी के बाद भी बच्चों का हो रहा जन्म-कोर्ट

दरअसल इंदौर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि अब तक 2 लाख 39 हजार स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी की जा चुकी है। इस पर हाईकोर्ट ने जबरदस्त नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें नसबंदी के बाद भी बच्चों का जन्म हो रहा हैं।

नसबंदी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा- कोर्ट

हाईकोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि नसबंदी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला प्रतीत हो रहा है। कोर्ट ने नगर निगम को चेतावनी दी कि यदि वे स्वयं इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, तो न्यायालय न्यायिक जांच बैठा सकता है।

फिलहाल हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वही इस पूरे मामले में अगली होने वाली सुनवाई में नगर निगम आयुक्त को भी तलब किया जा सकता है

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