इंदौर मंदिर बावड़ी हादसा: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कलेक्टर और निगमायुक्त को भेजा कारण बताओं नोटिस

Edited By meena, Updated: 19 Apr, 2023 03:26 PM

indore temple bawdi incident

इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में पिछले दिनों रामनवमी के दिन हुए बावड़ी हादसे में हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी और नगरनिगम

इंदौर(सचिन बहरानी): इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में पिछले दिनों रामनवमी के दिन हुए बावड़ी हादसे में हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी और नगरनिगम कमिश्नर हर्षिका सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा कि इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर अब तक आपराधिक केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका की अगली सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में होगी।

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इंदौर की पटेल नगर में रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी धंस गई थी। इसमें 18 लोग घायल हुए थे, वहीं 36 लोगों की मौत हो गई थी। जिसे लेकर पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाई थी। याचिका में जांच अधिकारी पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है, कि इस मामले की निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच संभव नहीं है। हाईकोर्ट को खुद की निगरानी में इसकी जांच कराना चाहिए। कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट और जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है।

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पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने वरिष्ठ एडवोकेट डॉ. मनोहर दलाल के द्वारा लगाई है। मंदिर ट्रस्ट ने 25 अप्रैल 2022 को नगरनिगम के नोटिस के जवाब में बावड़ी के बारे में लिखा था। ट्रस्ट अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी ने जो जवाब दिया इसमें लिखा है, कि बावड़ी जर्जर है, इसे ठीक करना है। इस काम में निगम से मदद चाहिए। इसके बाद भी निगम के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। 23 अप्रैल को मंदिर को नोटिस दिया गया था। 25 अप्रैल को मंदिर ट्रस्ट ने जवाब भी दिया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 मई 2022 को फिर खुद स्नेह मंडल विकास समिति के मंच के तहत रहवासियों ने तत्कालीन निगमायुक्त प्रतिभा पाल से मुलाकात कर अवैध निर्माण की बात कहीं, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद 30 जनवरी को भी अंतिम आदेश जारी किया था,  लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरे मामले में नगर निगम की घोर लापरवाही रही।

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