सावधान ! भोपाल में थूकने पर होगी जेल

Edited By meena, Updated: 07 Nov, 2020 05:57 PM

jail to be spit in bhopal

राजधानी भोपाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर नए आदेश जारी हुए हैं। अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और साथ ही 6 महीने की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जिसमें आईपीसी की धारा 268 और 269 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने...

भोपाल: राजधानी भोपाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर नए आदेश जारी हुए हैं। अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और साथ ही 6 महीने की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जिसमें आईपीसी की धारा 268 और 269 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने को उपेक्षापूर्ण व्यवहार घोषित किया गया है। क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने से कोरोना महामारी बढ़ सकती है। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिया है।

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भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के अनुसार, तंबाकू का सेवन करने वाले लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी करते हैं। इससे वातारण भी दूषित होता है। जिसकी वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं खुले में थूकने से कोरोना के मामलों में भी बढ़ौतरी होती है।

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