मिशन GYAN-खेल-टूरिज्म पर स्पेशल फोकस, हर वर्ग का होगा विकास, डिटेल में जानें मोहन सरकार के बजट में किस सेक्टर के लिए क्या है बजट?

Edited By Himansh sharma, Updated: 12 Mar, 2025 05:04 PM

mohan government of madhya pradesh presented the budget

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पेश किया बजट

भोपाल। आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश विकास की ओर ऊंचाइयां छुएगा। राज्य में निवेश-उद्योग और रोजगार की भरमार होगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन ज्ञान (GYAN) को भी और गति मिलेगी। दरअसल, मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने 12 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया। यह बजट विकसित देश के साथ-साथ विकसित मध्यप्रदेश पर भी केंद्रित है। इस बजट से प्रदेश की जीएसडीपी (GSDP-Gross State Domestic Product) दो गुना हो जाएगी। इस बजट से समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा। वर्ष 2025-26 का बजट 4,21,032 करोड़ रुपये है। यह विगत वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। इस बजट में खेल-पर्यटन-धर्म और संस्कृति के लिए भी खास व्यवस्था की गई है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में बजट के कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हमने विकसित देश के साथ-साथ विकसित मध्यप्रदेश-2047 का विजन रखा है। प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 250 लाख करोड़) बनाना है। इस बजट का लक्ष्य राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4 प्रतिशत अनुमानित रखते हुए वर्ष 2029-30 तक इसका आकार दो गुना करना है। इसके साथ ही, इस बजट का लक्ष्य प्रदेश की जीएसडीपी को दो गुना करना भी है। 

GYAN-गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी शक्ति पर विशेष फोकस

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि बजट वर्ष 2025-26 ज्ञान (GYAN) पर केंद्रित है। यानी सरकार गरीब कल्याण अन्त्योदय की अवधारणा को साकार करेगी। सरकार युवाओं में कौशल का विकास और रोजगार के लिए प्रशिक्षण देगी। अन्नदाता की आय में वृद्धि करेगी साथ ही नारी को सशक्त करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई-बिजली सुविधाओं का विस्तार करना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश को आकर्षित करना है।

PunjabKesariक्या हैं राज्य की क्षेत्रवार उपलब्धियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। शासकीय कार्यक्रमों के संचालन में इस प्रतिबद्धता को सुस्पष्ट करने लिए जेंडर बजट एक सक्षम माध्यम है। 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार दो गुना हुआ है। कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में दोगुना से अधिक की वृद्धि हुई है। हमारी सरकार देश, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक विकास पर ध्यान दे रही है। पिछले 6 वर्षों में बाल बजट का प्रावधान दो गुने से अधिक हुआ है।

लाड़ली बहना-लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए इतना है प्रावधान

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत 18,669 करोड़ रुपये, लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1183 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर मिशन के अंतर्गत 17,136 करोड़ रुपये, अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13,909 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान के अंतर्गत 7,624 करोड़ रुपये, अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 करोड़ रुपये, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5,500 करोड़ रुपये, म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत के लिए 5,299 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ रुपये, सीएम राइज के अंतर्गत 4,686 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4,418 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4,400 करोड़ रुपये, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतर्गत 4,366 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 4050 करोड़ रुपये, आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 3,729 करोड़ रुपये, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम  के अंतर्गत 2,894 करोड़ रुपये, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत 2,388 करोड़ रुपये, सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत 2,005 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,001 करोड़ रुपये, निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,550 करोड़ रुपये, मप्र सड़क विकास निगम के अंतर्गत 1,450 करोड़ रुपये, टैरिफ अनुदान के अंतर्गत 1,296 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अंतर्गत 1,277 करोड़ रुपये, एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत 1,250 करोड़ रुपये, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अंतर्गत 1,166 करोड़ रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 1,152 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के अंतर्गत 1,150 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के अंतर्गत 1,100 करोड़ रुपये, 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अंतर्गत  1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत 1,071 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 बीएलसी के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये, समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत 960 करोड़ रुपये, मेट्रो रेल के अंतर्गत 850 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत 720 करोड़ रुपये, मुख्यममंत्री जनकल्यानण (संबल) योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत 594 करोड़ रुपये, गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत 505 करोड़ रुपये और वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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ये हैं बजट 2025-26 के प्रमुख बिन्दु

- कुल विनियोग की राशि 4,21,032 करोड़ रुपये। यह विगत वर्ष की तुलना में 15% अधिक है 
- बजट 2025-26 में राजस्व आधिक्य 618 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
- अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,90,879 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,09,157 करोड़ रुपये,  केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 1,11,662 करोड़ रुपये, करेत्तर राजस्व 21,399 करोड़ रुपये और केंद्र से से प्राप्त सहायता अनुदान 48,661 करोड़ रुपये शामिल
- वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य के कर राजस्व में 7% की वृद्धि अनुमानित
- वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 31% की वृद्धि अनुमानित
- अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) के लिए 47,296 करोड़ रुपये (23.5%)
- अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) के लिए 32,633 करोड़ रुपये (16.2%)
- वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16,94,477 करोड़ रुपये अनुमानित    
- वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.02% अनुमानित
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.66% अनुमानित
- वर्ष 2025-26  में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.84% 
- शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय भत्तों का पुनरीक्षण, 1 अप्रैल, 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों के अनुसार किया जाएगा
 
नवीन-नवकरणीय ऊर्जा के लिए क्या

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ रुपये, अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7132 करोड़ रुपये, विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अधिग्रहण के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपये, रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 2894 करोड़ रुपये, टैरिफ अनुदान के अंतर्गत 1296 करोड़ रुपये, मप्र उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये, उप पारेषण-वितरण प्रणाली के सुदृढ़़ीकरण के अंतर्गत 450 करोड़ रुपये, पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत 324 करोड़ रुपये, सारणी ताप विद्युतगृह विस्तार ईकाई 1 गुना 660 मेगावाट के अंतर्गत 323 करोड़ रुपये, अमरकंटक ताप विद्युतगृह विस्तार ईकाई 1 गुना 250 मेगावाट के अंतर्गत 220 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए इतने करोड़ रुपये का प्रावधान

जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर मिशन के अंतर्गत 17136 करोड़ रुपये, प्रशासन के अंतर्गत 735 करोड़ रुपये, पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन के अंतर्गत 698 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण के अंतर्गत 356 करोड़ रुपये, ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के अंतर्गत 290 करोड़ रुपये, प्रदेश के जय प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण के अंतर्गत 216 करोड़ रुपये, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये, नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण के अंतर्गत 103 करोड़ रुपये, ग्रामीण बसाहटों में नलकूप खनन कार्य के अंतर्गत 80 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 

PunjabKesariकिसानों के लिए बहुत कुछ खास

मप्रविम द्वारा 5 एचपी के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 5299 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5220 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2001 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान। समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़ का प्रावधान। अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) के अंतर्गत 518 करोड़ का प्रावधान। फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के अंतर्गत 380 करोड़ का प्रावधान। सब मिशन ऑन फार्म वाटर मेनेजमेंट के अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 275 करोड़ का प्रावधान। ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान के अंतर्गत 230 करोड़ का प्रावधान। नेशनल मिशन ऑन ईडीबल आईल एण्ड आईलसीड के अंतर्गत 183 करोड़ का प्रावधान। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़ का प्रावधान। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान। सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान। सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना के अंतर्गत 58 करोड़ का प्रावधान।

लोक निर्माण बजट की खास बातें

ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अंतर्गत 2500 करोड़ का प्रावधान। म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) के अंतर्गत 1450 करोड़ का प्रावधान। मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) के अंतर्गत 1315 करोड़ का प्रावधान। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1150 करोड़ का प्रावधान। वृहद पुलों का निर्माण के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान। सड़कों का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान। अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत के अंतर्गत 836 करोड़ का प्रावधान। एन्यूटी के अंतर्गत 825 करोड़ का प्रावधान। सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य के अंतर्गत 525 करोड़ का प्रावधान। मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान। संभागीय कार्यालय स्थापना के अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान। नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान। म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण) के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। शासकीय आवास गृहों का निर्माण के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। भू अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान। मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान। 

नर्मदा घाटी विकास के लिए बहुत कुछ

एनवीडीए के सभी बिजली बिल के अंतर्गत 741 करोड़ का प्रावधान। नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3-4 के अंतर्गत 700 करोड़ का प्रावधान। आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना फेस-2 के अंतर्गत 650 करोड़ का प्रावधान। चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान। सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान। हाट पिपल्या सिंचाई योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान। कुक्षी उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 450 करोड़ का प्रावधान। सेंधवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान। बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत 355 करोड़ का प्रावधान। अपर नर्मदा परियोजना के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान। खण्डवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत 275 करोड़ का प्रावधान। मोरण्ड गंजाल परियोजना से संबंधित स्थापना व्यय के अंतर्गत 254 करोड़ का प्रावधान। अपर बुढनेर सिंचाई योजना के अंतर्गत 250 करोड़ का प्रावधान। शेर सिंचाई योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च के अंतर्गत 158 करोड़ का प्रावधान। धार उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। बहोरीबंद माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। महेश्वर जानापत उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। मां रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। सोंडवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। निवाली उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान। भू-अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत 116 करोड़ का प्रावधा।काली सिंध लिंक परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। बसानिया परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। राघवपुर परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। शहीद इलाप सिंह माईक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। हाण्डिया बैराज परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। झिरन्या माइक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। मुख्य अभियंता आई.एस.पी. के अधिन संचालित सभी योजनाओं का स्थापना व्यय के अंतर्गत 57 करोड़ का प्रावधान। मुख्य अभियंता आरएबीएलएस के अधिन संचालित सभी योजनाओं का स्थापना व्यय के अंतर्गत 51 करोड़ का प्रावधान। शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान। खालवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान। दूधी परियोजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान। 

गहन पशु विकास परियोजना के लिए इतने करोड़ का प्रावधान

गहन पशु विकास परियोजना के अंतर्गत 858 करोड़ का प्रावधान। गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत 505 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान। गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र के अंतर्गत 117 करोड़ का प्रावधान। महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम के अंतर्गत 94 करोड़ का प्रावधान। चलित पशु कल्याण सेवाएं के अंतर्गत 83 करोड़ का प्रावधान। पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़ का प्रावधान। जिला एवं संभागीय स्तर के अंतर्गत 56 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान। 

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास-सहकारिता के लिए इतना कुछ

मुख्यमंत्री। मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत 146 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 105 करोड़ का प्रावधान। मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत 57 करोड़ का प्रावधान।सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत 694 करोड़ का प्रावधान। प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के अंतर्गत 149 करोड़ का प्रावधान। ऑडिट बोर्ड के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान। स्थापना व्यय के अंतर्गत 71 करोड़ का प्रावधान। 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का बजट

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 625 करोड़ का प्रावधान। रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) के अंतर्गत 262 करोड़ का प्रावधान। रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान। डबल फोर्टीफाइट/ आयोडिनयुक्त नमक का वितरण के अंतर्गत 140 करोड़ का प्रावधान। जिला कार्यालय के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान। उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत 56 करोड़ का प्रावधान। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए इतना कुछपौध शाला उद्यान के अंतर्गत 134 करोड़ का प्रावधान। संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत 128 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन के अंतर्गत 124 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत 105 करोड़ का प्रावधान।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा बजट

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) के अंतर्गत 4418 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के अंतर्गत 2457 करोड़ का प्रावधान। जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय के अंतर्गत 2140 करोड़ का प्रावधान। स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) के अंतर्गत 1935 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अंतर्गत 1277 करोड़ का प्रावधान। नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित) के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान के अंतर्गत 864 करोड़ का प्रावधान। आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी.  हितग्राही) के अंतर्गत 763 करोड़ का प्रावधान। उप स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत 748 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत 720 करोड़ का प्रावधान। आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन के अंतर्गत 547 करोड़ का प्रावधान। रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत 532 करोड़ का प्रावधान। सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन के अंतर्गत 476 करोड़ का प्रावधान। बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान। नवीन चिकित्‍सा महाविद्यालयों की स्‍थापना के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान। शीत ज्वर के अंतर्गत 273 करोड़ का प्रावधान। निदेशन और प्रशासन के अंतर्गत 239 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत 206 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण के अंतर्गत 196 करोड़ का प्रावधान। विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के अंतर्गत 171 करोड़ का प्रावधान। पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना (राज्य सहायित) के अंतर्गत 155 करोड़ का प्रावधान। एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। स्‍वास्‍थ्‍य  संस्‍थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्‍यवस्‍था के अंतर्गत 149 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत 127 करोड़ का प्रावधान। उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। जिला स्तरीय अमला के अंतर्गत 97 करोड़ का प्रावधान। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित ) के अंतर्गत 85 करोड़ का प्रावधान। स्वास्थ्य संस्थाओं का अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत 82 करोड़ का प्रावधान। स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के उन्‍नयन एवं सुदढ़िकरण के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत 76 करोड़ का प्रावधान। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान। नवीन नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान। 

आयुष-भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास का कितना है बजट

आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय के अंतर्गत 513 करोड़ का प्रावधान। आयुष महाविद्यालय के अंतर्गत 185 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 156 करोड़ का प्रावधान। होम्योपैथिक औषधालय के अंतर्गत 71 करोड़ का प्रावधान। स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत के अंतर्गत 169 करोड़ का प्रावधान। 

महिला एवं बाल विकास के लिए बहुत कुछ खास

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अंतर्गत 18669 करोड़ का प्रावधान। आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 3729 करोड़ का प्रावधान। लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1183 करोड़ का प्रावधान। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अंतर्गत 1166 करोड़ का प्रावधान। महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय के अंतर्गत 582 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 352 करोड़ का प्रावधान। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण के अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान। पोषण अभियान के अंतर्गत 223 करोड़ का प्रावधान। नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर के अंतर्गत 144 करोड़ का प्रावधान। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 134 करोड़ का प्रावधान।

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शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ

सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के अंतर्गत 11837 करोड़ का प्रावधान। माध्यमिक शालाओं के अंतर्गत 7206 करोड़ का प्रावधान। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5500 करोड़ का प्रावधान। शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालाओं के अंतर्गत 4079 करोड़ का प्रावधान। सीएम राइज के अंतर्गत 3068 करोड़ का प्रावधान। अतिथि शिक्षकों का मानदेय के अंतर्गत 1230 करोड़ का प्रावधान। आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 520 करोड़ का प्रावधान। पी.एम.श्री के अंतर्गत 430 करोड़ का प्रावधान। विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के अंतर्गत 228 करोड़ का प्रावधान। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय के अंतर्गत 220 करोड़ का प्रावधान। साइकिलों का प्रदाय के अंतर्गत 215 करोड़ का प्रावधान। पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। स्टार्स परियोजना के अंतर्गत 168 करोड़ का प्रावधान। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना के अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान। नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय के अंतर्गत 124 करोड़ का प्रावधान। अशासकीय शालाओं को अनुदान के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान। विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए के अंतर्गत 118 करोड़ का प्रावधान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए के अंतर्गत 106 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री  स्कूटी योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय सैन्य दल - वरिष्ठ संभाग के अंतर्गत 81 करोड़ का प्रावधाननि:शुल्क गणवेश प्रदाय के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत 51 करोड़ का प्रावधान।

खेल और युवा कल्याण-उच्च शिक्षा के लिए क्या

खेलों इंडिया एम.पी. के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान। खेल अकादमियों की स्थापना के अंतर्गत 170 करोड़ का प्रावधान। स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत 159 करोड़ का प्रावधान। कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत 2523 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान। अतिथि विद्वानों को मानदेय के अंतर्गत 291 करोड़ का प्रावधान। म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार के अंतर्गत 238 करोड़ का प्रावधान। शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि के अंतर्गत 225 करोड़ का प्रावधान। अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान के अंतर्गत 141 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स योजना के अंतर्गत 126 करोड़ का प्रावधान। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 113 करोड़ का प्रावधान। गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान। छात्रों के लिए पुस्तकें/स्टेशनरी आदि का प्रदाय के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार का ये है बजटप्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना के अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान। 

स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान। व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत 902 करोड़ का प्रावधान। व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के अंतर्गत 902 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान। ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) के अंतर्गत 270 करोड़ का प्रावधान। स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता के अंतर्गत 247 करोड़ का प्रावधान। पोलीटेक्निक संस्थाएं के अंतर्गत 232 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 87 करोड़ का प्रावधान। इंजीनियरिंग महाविद्यालय के अंतर्गत 77 करोड़ का प्रावधान। 

जनजातीय वर्ग के लिए स्पेशल बजट

प्राथमिक शालाओं के अंतर्गत 4262 करोड़ का प्रावधान। माध्यमिक शालाओं के अंतर्गत 2757 करोड़ का प्रावधान। सी. एम. राइज के अंतर्गत 1618 करोड़ का प्रावधान। शासकीय हाई / हायर सेकंडरी शालाओं के अंतर्गत 1293 करोड़ का प्रावधान। 11वीं-12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के अंतर्गत 513 करोड़ का प्रावधान। सीनियर छात्रावास के अंतर्गत 508 करोड़ का प्रावधान। म.प्र. स्पेशल एंड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी के अंतर्गत 462 करोड़ का प्रावधान। पीवीजी आहार अनुदान योजना के अंतर्गत 450 करोड़ का प्रावधान। आश्रम के अंतर्गत 393 करोड़ का प्रावधान। एकीकृत छात्रावास योजना के अंतर्गत 293 करोड़ का प्रावधान। आई.टी.डी.पी. / माडा पॅाकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 259 करोड़ का प्रावधान। जूनियर छात्रावास के अंतर्गत 219 करोड़ का प्रावधान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। जिला प्रशासन के अंतर्गत 133 करोड़ का प्रावधान। एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवत्तियों के लिए अनुदान के अंतर्गत 128 करोड़ का प्रावधान। छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अंतर्गत 125 करोड़ का प्रावधान। 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के अंतर्गत 76 करोड़ का प्रावधान। राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 एवं 8) के अंतर्गत 65 करोड़ का प्रावधान। हाई स्कूल के अंतर्गत 65 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान। क्रीड़ा परिसर के अंतर्गत 54 करोड़ का प्रावधान। 

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के लिए इतना कुछ 

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत 2388 करोड़ का प्रावधान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 1152 करोड़ का प्रावधान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान। दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) के अंतर्गत 250 करोड़ का प्रावधान। अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान के अंतर्गत 85 करोड़ का प्रावधान। निदेशन और प्रशासन के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन के अंतर्गत 74 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 59 करोड़ का प्रावधान। कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत 52 करोड़ का प्रावधान। 

अनुसूचित जाति कल्याण पर इतना खर्च

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) के अंतर्गत 765 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति छात्रावास के अंतर्गत 318 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान। एकीकृत छात्रावास योजना के अंतर्गत 164 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान। सीनियर छात्रावास के अंतर्गत 106 करोड़ का प्रावधान। विविध छात्रवृत्तियां के अंतर्गत 105 करोड़ का प्रावधान। 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना के अंतर्गत 73 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों का विकास (राज्य सहायित) के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान। एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवत्तियों के लिए अनुदान के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान। 

अल्प संख्यक-पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए इतने करोड़

अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 140 करोड़ का प्रावधान। 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) के अंतर्गत 900 करोड़ का प्रावधान। छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अंतर्गत 288 करोड़ का प्रावधान। 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। 

नगरीय विकास एवं आवास के लिए बहुत कुछ खास

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तरण (राज्य वित्त आयोग) के अंतर्गत 3600 करोड़ का प्रावधान। सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत 2005 करोड़ का प्रावधान। स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान के अंतर्गत 1617 करोड़ का प्रावधान। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतर्गत 1181 करोड़ का प्रावधान। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत 2.0) के अंतर्गत 1071 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 बी एल सी के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिए गए ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय के अंतर्गत 982 करोड़ का प्रावधान। मेट्रो रेल के अंतर्गत 850 करोड़ का प्रावधान। मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 के अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान। वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण के अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान के अंतर्गत 535 करोड़ का प्रावधान। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण के अंतर्गत 491 करोड़ का प्रावधान। हाउसिंग फॉर आल के अंतर्गत 418 करोड़ का प्रावधान। वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए अनुदान के अंतर्गत 409 करोड़ का प्रावधान। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान। 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं के अंतर्गत 399 करोड़ का प्रावधान। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत 296 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना-चतुर्थ चरण के अंतर्गत 295 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 ए.एच.पी. के अंतर्गत 250 करोड़ का प्रावधान। म.प्र. अर्बन सनीटेशन एंड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत 227 करोड़ का प्रावधान। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। नगरीय निकायों को समेकित अनुदान (राज्य वित्त आय़ोग) के अंतर्गत 151 करोड़ का प्रावधान। एमपी अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैक) के अंतर्गत 139 करोड़ का प्रावधान। पी.एम. ई-बस सेवा के अंतर्गत 110 करोड़ का प्रावधान। गीता भवन के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। अमृत 2.0 एएंडओई रिफॉर्म इनसेन्टिव के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- आई.ई.सी. के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत 69 करोड़ का प्रावधान। सिटीज 2.0 (उज्जैन स्मार्ट सिटी) के अंतर्गत 54 करोड़ का प्रावधान। सिटीज 2.0 (जबलपुर स्मार्ट सिटी) के अंतर्गत 54 करोड़ का प्रावधान। 

इतने करोड़ के बजट से होगा ग्रामीण विकास    

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4400 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 4050 करोड़ का प्रावधान।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1550 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के अंतर्गत 1150 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के अंतर्गत 1100 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) के अंतर्गत 1056 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत 960 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के अंतर्गत 800 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 800 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना के अंतर्गत 615 करोड़ का प्रावधान। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत 594 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत 355 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) के अंतर्गत 275 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 266 करोड़ का प्रावधान। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- (डी.डी.यू.जी.के.वाय.) के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान। विकास खण्ड कार्यालय के अंतर्गत 145 करोड़ का प्रावधान। क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। रुरल सेल्फ इम्प्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट - (आर.से.टी.) के अंतर्गत 63 करोड़ का प्रावधान। महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018 के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान। मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन के अंतर्गत 55 करोड़ का प्रावधान।

संस्कृति-पर्यटन पर इतना खर्च    

स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान के अंतर्गत 6007 करोड़ का प्रावधान। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतर्गत 3185 करोड़ का प्रावधान। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान के अंतर्गत 2042 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण के अंतर्गत 953 करोड़ का प्रावधान। सचिवीय व्यवस्था के अंतर्गत 426 करोड़ का प्रावधान। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार के अंतर्गत 263 करोड़ का प्रावधान। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 238 करोड़ का प्रावधान। पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें के अंतर्गत 69 करोड़ का प्रावधान। समेकित अनुदान के अंतर्गत 55 करोड़ का प्रावधान। वेदांत पीठ स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान। म.प्र. संस्कृति परिषद के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान। समारोह के आयोजन हेतु अनुदान के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान। कंजर्वेशन एवं संवर्धन के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान। पर्यटन अधोसंरचना का विकास के अंतर्गत 225 करोड़ का प्रावधान। पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के अंतर्गत 55 करोड़ का प्रावधान। 

रोजगार क्षेत्र-

औद्योगिक नीति-निवेश प्रोत्साहन-सामान्य सेवाओं के लिए बहुत कुछ    
निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का प्रावधान। औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास के अंतर्गत 490 करोड़ का प्रावधान। भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के अंतर्गत 220 करोड़ का प्रावधान। डेस्टिनेशन म.प्र.-इन्वेस्टमेन्ट ड्राइव के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत 1250 करोड़ का प्रावधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 130 करोड़ का प्रावधान। जिला उद्योग केन्द्र के अंतर्गत 87 करोड़ का प्रावधान। सामान्य प्रशासन सचिवालय के अंतर्गत 286 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री वैवेविक अनुदान के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान। राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 116 करोड़ का प्रावधान। लोक तंत्र सेनानी सम्मान निधि के अंतर्गत 78 करोड़ का प्रावधान। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान। लोक आयुक्त के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान।

गृह-जेल के लिए इतना बजट

सामान्य व्यय (जिला स्थापना) के अंतर्गत 6908 करोड़ का प्रावधान। सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) के अंतर्गत 2243 करोड़ का प्रावधान। आव्हान पर होने वाला व्यय के अंतर्गत 419 करोड़ का प्रावधान। अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत 405 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान। वेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर के अंतर्गत 334 करोड़ का प्रावधान। केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र के अंतर्गत 286 करोड़ का प्रावधान। पुलिस प्रशिक्षण शालाएं के अंतर्गत 275 करोड़ का प्रावधान। पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस - पश्चिम विभाग) के अंतर्गत 208 करोड़ का प्रावधान। अभियोजन संचालनालय के अंतर्गत 165 करोड़ का प्रावधान। पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत 143 करोड़ का प्रावधान। विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के अंतर्गत 131 करोड़ का प्रावधान। प्रशासकीय भवनों का निर्माण के अंतर्गत 125 करोड़ का प्रावधान। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना के अंतर्गत 122 करोड़ का प्रावधान। प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधिनस्थ कार्यालय के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन के अंतर्गत 77 करोड़ का प्रावधान। विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत 52 करोड़ का प्रावधान। केन्द्रीय तथा जिला जेलें के अंतर्गत 626 करोड़ का प्रावधान। जेल भवनों का निर्माण के अंतर्गत 71 करोड़ का प्रावधान। 

भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर इतना व्यय
आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत 2360 करोड़ का प्रावधान। जिला खर्च के अंतर्गत 1598 करोड़ का प्रावधान। आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाए जाने हेतु के अंतर्गत 1290 करोड़ का प्रावधान। आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण - राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) के अंतर्गत 1290 करोड़ का प्रावधान। राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता के अंतर्गत 770 करोड़ का प्रावधान। बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत के अंतर्गत 650 करोड़ का प्रावधान। उप संभागीय स्थापना के अंतर्गत 462 करोड़ का प्रावधान। तहसील जिला, संभाग के भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण के अंतर्गत 411 करोड़ का प्रावधान। जिला स्थापना के अंतर्गत 405 करोड़ का प्रावधान। 
ओला पीड़ितों को राहत के अंतर्गत 330 करोड़ का प्रावधान। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण के अंतर्गत 285 करोड़ का प्रावधान। भू-प्रबंधन के अंतर्गत 262 करोड़ का प्रावधान। आदेशिका वाहक स्थापना के अंतर्गत 259 करोड़ का प्रावधान। सर्पदंश पर आर्थिक सहायता के अंतर्गत 110 करोड़ का प्रावधान। महामारी-रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यों पर व्‍यय के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय के अंतर्गत 56 करोड़ का प्रावधान। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान।

वनों के लिए इतना कुछ

कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना के अंतर्गत 1583 करोड़ का प्रावधान। केम्पा निवल वर्तमान मूल्य के अंतर्गत 992 करोड़ का प्रावधान। कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन-संरक्षण समूह के अंतर्गत 639 करोड़ का प्रावधान। केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत 293 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय उद्यान स्थापना के अंतर्गत 242 करोड़ का प्रावधान। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय के अंतर्गत 190 करोड़ का प्रावधान। इमारती लकड़ी का उत्पादन के अंतर्गत 175 करोड़ का प्रावधान। वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास के अंतर्गत 168 करोड़ का प्रावधान। ग्रामों के पुर्नवास हेतु मुआवजा के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत 88 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया) के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान। जू एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना के अंतर्गत 59 करोड़ का प्रावधान।

श्रम-विधान मंडल- विधि विधायी का ये है बजट

मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना के अंतर्गत 700 करोड़ का प्रावधान
। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 290 करोड़ का प्रावधान। विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत 64 करोड़ का प्रावधान। विधायकों की स्थापना के अंतर्गत 55 करोड़ का प्रावधान। सामान्य स्थापना के अंतर्गत 1786 करोड़ का प्रावधान। उच्च न्यायालय (भारित) के अंतर्गत 304 करोड़ का प्रावधान। न्यायालय भवनों का निर्माण के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान। परिवार न्यायालयों की स्थापना के अंतर्गत 138 करोड़ का प्रावधान। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना के अंतर्गत 128 करोड़ का प्रावधान। संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार के अंतर्गत 105 करोड़ का प्रावधान। म.प्र. विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान के अंतर्गत 102 करोड़ का प्रावधान। राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार के अंतर्गत 101 करोड़ का प्रावधान। उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। निर्वाह पत्र तामिल स्थापना के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान। ग्राम न्यायालय के अंतर्गत 77 करोड़ का प्रावधान। मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण के अंतर्गत 77 करोड़ का प्रावधान। निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत 57 करोड़ का प्रावधान। महाधिवक्ता के अंतर्गत 52 करोड़ का प्रावधान।

विमानन-वाणिज्यिक कर-खनिज साधन के लिए क्या

भू-अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत 260 करोड़ का प्रावधान। विमानन संचालनालय के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण के अंतर्गत 982 करोड़ का प्रावधान। म.प्र.परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 475 करोड़ का प्रावधान। म. प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान। जिला स्थापना के अंतर्गत 254 करोड़ का प्रावधान। म.प्र. नगरीय. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 213 करोड़ का प्रावधान। जिला कार्यपालिक स्थापना के अंतर्गत 202 करोड़ का प्रावधान। स्टाम्पों की लागत के अंतर्गत 155 करोड़ का प्रावधान। स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान। जिला प्रभार के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान। जिला माइनिंग फंड के अंतर्गत 1300 करोड़ का प्रावधान। खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण के अंतर्गत 980 करोड़ का प्रावधान। खनिज सर्वेक्षण की स्थापना के अंतर्गत 71 करोड़ का प्रावधान। संचालनालय की स्थापना के अंतर्गत 68 करोड़ का प्रावधान।

योजना, आर्थिक और सांख्यिकी-जनसंपर्क-परिवहन के लिए इतने करोड़

म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 575 करोड़ का प्रावधान। विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता के अंतर्गत 173 करोड़ का प्रावधान। जन अभियान परिषद परिषद का गठन के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अंतर्गत 85 करोड़ का प्रावधान। प्रिन्ट मीडिया के अंतर्गत 260 करोड़ का प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार के अंतर्गत 176 करोड़ का प्रावधान। विशेष अवसरों पर प्रचार के अंतर्गत 130 करोड़ का प्रावधान। निदेशन और प्रशासन के अंतर्गत 112 करोड़ का प्रावधान। कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय के अंतर्गत 53 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान। जिला स्थापना के अंतर्गत 57 करोड़ का प्रावधान है।

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