Edited By meena, Updated: 17 Mar, 2026 06:11 PM

प्रदेश में 1 जनवरी 2005 से पहले सरकारी सेवा में आए करीब डेढ़ लाख अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध होगी। वित्त विभाग ने इसके लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था...
भोपाल (इजहार खान) : प्रदेश में 1 जनवरी 2005 से पहले सरकारी सेवा में आए करीब डेढ़ लाख अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध होगी। वित्त विभाग ने इसके लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी को अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी रिटायरमेंट से तीन महीने पहले सॉफ्टवेयर पर खुद अपलोड करनी होगी।
नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपनी दर्ज जानकारी में किसी भी गड़बड़ी को पेंशन प्रस्तावक अधिकारी के माध्यम से सुधार करवा सकेगा। वहीं, अगर कर्मचारी समय पर जानकारी दर्ज नहीं करता है, तो सॉफ्टवेयर में पहले से उपलब्ध डेटा के आधार पर पेंशन प्रकरण स्वतः जनरेट हो जाएगा, जिसे संबंधित कर्मचारी 15 दिनों के भीतर सत्यापित कर सकेगा।
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच या कोर्ट में मामला लंबित है, तो संबंधित आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर उसकी जानकारी पेंशन सॉफ्टवेयर में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था का उद्देश्य पेंशन मामलों के निपटारे, भुगतान और संशोधन की प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित बनाना है। इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने में होने वाली देरी पर रोक लगने की उम्मीद है।