Edited By Himansh sharma, Updated: 18 Jun, 2026 03:48 PM

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
जबलपुर। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भोपाल की MP-MLA कोर्ट से जारी वारंट पर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
मामला वर्ष 2020 का है, जब कोलकाता में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय को कथित तौर पर गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने वर्ष 2021 में भोपाल की MP-MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने पर MP-MLA कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद बनर्जी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें अंतरिम राहत मिली थी और वारंट पर रोक लगा दी गई थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अभिषेक बनर्जी की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं की गई। इस पर न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक समाप्त कर दी और आदेश की प्रति ट्रायल कोर्ट को भेजने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट के इस फैसले को अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई भोपाल की MP-MLA कोर्ट और स्थानीय पुलिस की प्रक्रिया के अनुसार होगी।