MP Police की नई सोशल मीडिया गाइडलाइन, वर्दी में रील-फोटो पोस्ट करने पर रोक; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Edited By Vandana Khosla, Updated: 22 Sep, 2026 09:43 AM

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भोपाल। (इजहार खान): मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई ‘एमपी पुलिस सोशल मीडिया गाइडलाइन-2026’ जारी की है। इसमें पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया पर पोस्ट, फोटो-वीडियो, सरकारी दस्तावेज और...

भोपाल। (इजहार खान): मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई ‘एमपी पुलिस सोशल मीडिया गाइडलाइन-2026’ जारी की है। इसमें पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया पर पोस्ट, फोटो-वीडियो, सरकारी दस्तावेज और संवेदनशील पुलिस कार्रवाई से जुड़ी जानकारी साझा करने को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

वर्दी में रील-फोटो पर रोक

नई गाइडलाइन के तहत पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील, फोटो, वीडियो या ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आपत्तिजनक या अनुचित कंटेंट सामने आने पर उसे तत्काल हटाने को कहा गया है।

सरकारी दस्तावेज ChatGPT-Gemini पर भी अपलोड नहीं होंगे

पुलिसकर्मी सरकारी दस्तावेजों के फोटो, स्क्रीनशॉट या अन्य संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकेंगे। गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी जानकारी ChatGPT, Gemini जैसे AI टूल्स पर भी अपलोड नहीं की जाए।

इसके अलावा संवेदनशील ड्यूटी के दौरान लोकेशन, जियो-टैगिंग, ऑपरेशन, दबिश, हथियारों की ट्रेनिंग और अन्य पुलिस कार्रवाई से जुड़ी फोटो-वीडियो पोस्ट या लाइव करने पर भी रोक लगाई गई है।

आरोपी और पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करने पर रोक

शिकायत जांच, विवेचना और जनसुनवाई के दौरान पीड़ित, आरोपी, आवेदक या अन्य संबंधित लोगों के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किए जा सकेंगे। आवश्यक स्थिति में चेहरा ब्लर करने और अनुमति के बाद ही सामग्री साझा करने के निर्देश दिए गए हैं।

यौन अपराधों की पीड़ित महिलाओं, बच्चों और अन्य संवेदनशील मामलों में पहचान उजागर करने वाली किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा करने से पूरी तरह रोक दिया गया है।

राजनीतिक गतिविधियों से भी दूरी

गाइडलाइन में पुलिसकर्मियों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर राजनीतिक दलों या संगठनों के प्रतीक-चिह्न इस्तेमाल करने और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी सामग्री साझा करने से बचने को कहा गया है।

साथ ही पुलिस विभाग की उपलब्धियों को किसी अधिकारी की निजी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करने के बजाय पुलिस बल की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

गाइडलाइन में पुलिसकर्मियों को सरकारी काम के दौरान सोशल मीडिया के अनावश्यक इस्तेमाल से भी बचने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का जानबूझकर उल्लंघन पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के हस्ताक्षर से जारी परिपत्र में इन निर्देशों को थाना स्तर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक सभी पुलिस इकाइयों में कर्मचारियों के संज्ञान में लाने और अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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