Edited By Desh sharma, Updated: 02 Nov, 2025 05:33 PM

किसानों के लिए एक बडी राहत मोहन सरकार ने दी है। इस छूट से किसानों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीयन नहीं करा सके किसानों को राहत देने के लिए फैसला लिया है।
(डेस्क): किसानों के लिए एक बडी राहत मोहन सरकार ने दी है। इस छूट से किसानों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीयन नहीं करा सके किसानों को राहत देने के लिए फैसला लिया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन कराया गया है, लेकिन ऐसे भी किसान है जो धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा सके हैं। अब सरकार ने ऐसे किसानों को 6 नवंबर तक पंजीयन कराने की छूट दे दी है।
16 जिलों में बचे हुए किसानों को धान पंजीयन में यह छूट
प्रदेश के 16 जिलों में बचे हुए किसानों को ह छूट दी गई है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना के किसानों 6 नवंबर तक पंजीयन करा सकेंगे।
इस प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखने वाली है। खाद्य संचालनालय के आदेश में साफ है कि पंजीयन केन्द्र पर खाद्य, सहकारिता, राजस्व और कृषि विभाग के नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ही बचे किसानों का पंजीयन होगा। केंद्रवार उन बचे किसानों का ही पंजीयन होगा, जिनके नाम जिला प्रस्ताव में उल्लेखित हैं।
गौर करने वाली बात है कि प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टरों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजे थे। कहा गया था कि कई कारणों की वजह से किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाए हैं।