MP में लव जिहाद के मामले में पहली FIR, धर्म छिपाकर युवती से बनाए थे अवैध संबंध

Edited By meena, Updated: 18 Jan, 2021 08:07 PM

first fir under love jihad ordinance in mp

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लव जिहाद के खिलाफ शिवराज सरकार के नए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोप है कि युवक ने अपना धर्म छुपा कर युवती का शारीरिक शोषण किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दवाब बनाया।...

बड़वानी (संदीप कुशवाहा): मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लव जिहाद के खिलाफ शिवराज सरकार के नए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया। मामले में आरोप है कि युवक ने अपना धर्म छुपा कर युवती का शारीरिक शोषण किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दवाब बनाया। पुलिस शिकायत के बाद नए अध्यादेश के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। घटना क्योंकि पलसूद की है इसलिए पूरा मामला पुलिस थाने को दे दिया गया है अब आगे की कार्रवाई वहां की जा रही है।

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जानकारी के मुताबिक बड़वानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पहचान छुपा कर एक दूसरे समाज की 22 वर्षीय युवती को प्रेम जाल में फसाया और शारीरिक सोशण किया। पीड़ित युवती के अनुसार, एक युवक जो अन्य समुदाय का है। उसने धर्म व पहचान की सब चीजें छुपाकर उसका शारीरिक शोषण किया रहा और जब युवती ने शादी करने की बात कही तो लड़के ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला और लालच भी दिया।

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कोतवाली थाना प्रभारी राजेश यादव के अनुसार बड़वानी कोतवाली थाने में एक युवती ने धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फसाने और फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की शिकायत की है। युवक युवती को अपने समुदाय में लाना चाहता था युवती द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पलसूद के रहने वाले आरोपी सोहेल के खिलाफ धारा विभिन्न धाराओं के साथ धार्मिक स्वतंत्र अध्यादेश 2020 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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