शादी के बाद साथ काम करेंगे IAS रवि सिहाग और इशिता राठी, मिला कैडर ट्रांसफर

Edited By meena, Updated: 14 Mar, 2026 12:48 PM

ias officers ravi sihag and ishita rathi to work together after marriage grante

अपने कार्य शैली से देशभर में पहचान बनाने वाले आईएएस अधिकारी रवि कुमार सिहाग का मध्य प्रदेश कैडर से एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर में ट्रांसफर हो गया है। आईएएस इशिता राठी से शादी के बाद 'मैरिज ग्राउंड...

भोपाल: अपने कार्य शैली से देशभर में पहचान बनाने वाले आईएएस अधिकारी रवि कुमार सिहाग का मध्य प्रदेश कैडर से एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर में ट्रांसफर हो गया है। आईएएस इशिता राठी से शादी के बाद 'मैरिज ग्राउंड' के आधार पर यह फैसला लिया गया है। दरअसल, Ravi Kumar Sihag ने Ishita Rathi के साथ शादी के बाद साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने यह आवेदन दिया था। तो आइए जानते हैं है कि शादीशुदा कपल के लिए क्या कहते हैं कैडर तबादले के नियम...

यूपीएससी 2021 में ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल करने वाले रवि सिहाग और रैंक 8 पाने वाली इशिता राठी अब सिर्फ जीवनसाथी ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक सफर में भी एक ही कैडर के तहत काम करते नजर आएंगे। शादी के बाद मैरिज ग्राउंड के आधार पर रवि सिहाग का मध्य प्रदेश कैडर से AGMUT कैडर में ट्रांसफर कर दिया गया है।

रवि सिहाग राजस्थान के रहने वाले हैं और हिंदी माध्यम से यूपीएससी में टॉप करने वाले उम्मीदवारों में शामिल रहे हैं। वहीं इशिता राठी भी एक मेधावी आईएएस अधिकारी हैं और उनका परिवार दिल्ली पुलिस से जुड़ा रहा है। दोनों 2022 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ट्रेनिंग के दौरान ही अपनी कार्यशैली के कारण काफी चर्चा में रहे।

ट्रांसफर से पहले रवि सिहाग मध्य प्रदेश में सहायक कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जबकि इशिता राठी को शुरुआत से ही AGMUT कैडर मिला हुआ था। अब ट्रांसफर के बाद रवि सिहाग की पोस्टिंग दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या AGMUT के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हो सकती है।

अखिल भारतीय सेवा के नियमों के अनुसार, इंटर कैडर ट्रांसफर केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव होता है। विवाह इसका सबसे आम आधार माना जाता है। नियम 5(2) के तहत अगर दो आईएएस अधिकारी आपस में शादी करते हैं तो उनमें से एक अपने जीवनसाथी के कैडर में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि नियम यह भी कहता है कि कोई भी अधिकारी अपने गृह राज्य में ट्रांसफर नहीं ले सकता।

कैडर ट्रांसफर की प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकारों से NOC लेना जरूरी होता है, जिसके बाद केंद्र सरकार का DoPT अंतिम मंजूरी देता है। रवि सिहाग के मामले में भी मध्य प्रदेश सरकार, AGMUT कैडर और केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!